यूपी में मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन- Online Application Process of U.P. Death Certificate in Hindi

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यूपी में मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन- Online Application Process of U.P. Death Certificate in Hindi

आज इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि यूपी में कैसे मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाया जाता है, U.P. Death Certificate बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है? मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है? मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाना आवश्यक क्यों होता है? यहां पर आपको बताएंगे कि यूपी में मृत्यु प्रमाण-पत्र पंजीकरण शुल्क क्या है ? आदि। यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढें।

आपको बता दें मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1961 (Registration of Death Act, 1961) के तहत यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कुल मिलाकर कहें, तो यूपी में हर किसी मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाना जरूरी होता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो शहरी विभाग द्वारा किसी व्यक्ति की मृत अवस्था को प्रमाणित करने के लिए जारी किया जाता है। मृतक के निकटतम रिश्तेदारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। चलिए जानते हैं मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करते वक्त कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?-

 

यूपी में मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents For Death Certificate U.P. )

  • आवेदन पत्र।
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण।
  • मृतक की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • राशन कार्ड
  • हलफनामा (Affidavit) अगर मृत्यु होने के एक वर्ष बाद पंजीकरण किया जा रहा हो।

 

 यूपी में मृत्यु प्रमाण-पत्र आवेदन फीस (Death Certificate Application Fees in U.P.)

  1. मृत्यु होने के बाद 21 दिनों के अंदर डेथ सर्टिफिकेट पंजीकरण करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है।

  2. अगर मृत्यु होने के 21 बाद मृत्यु पंजीकरण किया जाता है, तो 2 रुपये का फीस भरनी होती है।

  3. यदि मृत्यु होने के 30 दिन पंजीकरण किया जाता है, तो 5 रूपए शुल्क का भुगतान करना होता है।

 

यूपी मृत्यु प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Application Process of Uttar Pradesh Death Certificate)

यदि आवेदक यूपी में  मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो-

Step 1- पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट https://e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/  पर जाना है।

Step 2- उसके बाद आवेदक की स्क्रीन पर यूपी सरकार का ई- नगर सेवा पोर्टल का होम पेज खुलेगा, जहां पर उसे रजिस्ट्रेशन करना है।

यूपी में मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन- Online Application Process of U.P. Death Certificate in Hindi

 

Step 3- अगर आवेदक की लॉगिन आईडी पहले से बनी हुई है, तो ‘Proceed to Login’ पर क्लिक करें।

 

Step 4- जिसके बाद एक नया टैब खुलेगा, जहां पर आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है।

 

Step 5 अगर इस पोर्टल में पंजीकरण नहीं किया है, ‘Register’  पर क्लिक करें।

 

Step 6 जिसके बाद स्क्रीन पर ‘New Citizen User Registration’ टैब खुलेगा जहां पर आपको पूछी गयी सारी डिटेल (जैसे- नाम, पति/ पिता का नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर (Login ID)  और पासवर्ड और Image text)  भरकर सबमिट पर करना है।

Step 5जिसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। अब OTP Number और Image Text भरें और सबमिट पर क्लिक करें।

Step 6- एक बार पंजीकरण पूरा होने के बाद, पोर्टल में फिर से लॉग इन करें और आवेदन करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट लिंक पर क्लिक करें।

Step 7- उसके बाद आवेदक के सामने आवेदन पत्र खुलेगा, जहां पर मृतक संबंधित पूूछा गया सारा ब्योरा भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।

Step 8-  उसके बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर Acknowledgement Number प्राप्त होगा। इस नंबर को कहीं सुरक्षित कर लें, ताकि भविष्य में आवेदन स्थिति पता करने में कोई परेशानी न हो।

 

ऐसे चेक करें मृत्यु प्रमाण-पत्र की आवेदन स्थिति (Check Application Status of Death Certificate)

 Step 1- सबसे पहले आपको दिए गए इस लिंक http://e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर क्लिक करना है।

Step 2 फिर आपको इस पोर्टल के होम पेज पर दिए गए ‘Services Of The Citizen’ विकल्प के अभिभाग ‘Death Certificate’ पर क्लिक करना है।

Step 3 उसके बाद आपको ‘Check Status’  पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया टैब खुलेगा।

Step 4 यहां पर आपको Acknowledgement Number या Registration Number में से कोई एक डालकर Image Text भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है।

Step 5 अब आप मृत्यु पंजीकरण आवेदन स्थिति देख सकते हैं।

 

दिल्ली में मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन- Online Application Process of Delhi Death Certificate in Hindi

 

Death Certificate Download करने के लिए फॉलों करें ये steps-

Step 1- सबसे पहले आपको दिए गए इस लिंक http://e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर क्लिक करना है।

Step 2 फिर आपको इस पोर्टल के होम पेज पर दिए गए ‘Services Of The Citizen’ विकल्प के अभिभाग ‘Death Certificate’ पर क्लिक करना है।

Step 3 उसके बाद आपको ‘Download Death Certificate’ पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।

Step 4 यहां पर आपको Acknowledgement Number या Registration Number से कोई एक डालकर Image Text भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है।

आखिर क्यों जरूरी होता है मृत्यु प्रमाण-पत्र?

मृत्यु प्रमाण-पत्र अत्याधिक महत्तवपूर्ण होता है, इसके पीछे कई कारण हैं जैसे-

  • यह प्रमाण-पत्र मृत्यु के कारण, स्थान और समय की घोषणा करता हैं।
  • यह प्रमाण-पत्र कानूनी उद्देश्यों (जैसे- पेंशन लाभ, जीवन बीमा, चिकित्सा लाभ और अन्य आधिकारिक प्रतिबद्धताएं) का दावा करने के लिए एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

 

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