दिल्ली में मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन- Online Application Process of Delhi Death Certificate in Hindi

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दिल्ली में मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन- Online Application Process of Delhi Death Certificate in Hindi

 

आज इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि दिल्ली में कैसे मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाया जाता है, Delhi Death Certificate बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है? इसके अलावा आपको बताएंगे दिल्ली मृत्यु प्रमाण-पत्र पंजीकरण शुल्क क्या है ? यदि आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण बनवाना आवश्यक होता है। आपको बता दें मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1961 (Registration of Death Act, 1961) के तहत दिल्ली में हर किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाना अनिवार्य है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक के निकटतम रिश्तेदारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राज्य में दिल्ली नगर निगम द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। चलिए जानते हैं मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करते वक्त कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?-

 

मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents For Death Certificate )

  • आधार कार्ड।
  • मृतक का जन्म प्रमाण।
  • Court Fee Stammps के रूप में आवश्यक शुल्क।
  • No Objection Certificate (NOC)।
  • राशन कार्ड की एक कॉपी।
  • एक हलफनामा (Affidavit), जिसमें मृत्यु का समय और तारीख स्पष्ट की गयी हो।

 

नोट: जो व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा है, उसे मृत व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण, पूरा पता और राष्ट्रीयता का प्रमाण देना आवश्यक है।

 

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मृत्यु प्रमाण-पत्र आवेदन फीस (Death Certificate Application Fees)

  1. मृत्यु होने के बाद 21 दिनों के अंदर डेथ सर्टिफिकेट पंजीकरण करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है।
  2. अगर मृत्यु होने के 21 से 30 दिनों बाद पंजीकरण किया जाता है, तो चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य (एमओएच) मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रमाणित करेगा और आवेदक से 25 रुपये का जुर्माना वसूल करेगा।
  3. मृत्यु होने के 30 दिन बाद लेकिन एक साले से पहले Death Certificate रजिस्ट्रेशन करवाने पर केवल संयुक्त सांख्यिकी निदेशक द्वारा यह प्रमाण दिया जाता है। इसके अलावा आवेदक को 50 रूपए शुल्क का भुगतान करना होता है साथ ही Affidavit भी देना होता है।
  4. यदि मृत्यु के एक साल बाद मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने आवेदक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए आवेदक को डेथ सर्टिफिकेट, श्मशान प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र की आवश्यकता होगी।

 

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दिल्ली मृत्यु प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Application Process of Delhi Death Certificate )

यदि आवेदक दिल्ली मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो-

Step 1- पहले आवेदक Muncipal Corporation Of delhi पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट http://www.mcdonline.gov.in/  पर जाना है।

Step 2- उसके बाद आवेदक को नॉर्थ डीएमसी, साउथ डीएमसी, या ईस्ट डीएमसी के बीच अपने क्षेत्र का चयन करना है।

Step 3-जिसके बाद आवेदक को ‘Registration of Birth and Death’ विकल्प पर क्लिक करना है।

Step 4-जिसके बाद एक नया टैब खुलेगा, जहां पर जिसके बाद  आवेदक को दिए गए विकल्पों में से ‘Birth and Death Registration by Empanelled Instutions’ पर क्लिक करना है।

Step 5-  अब आवेदक को स्क्रीन पर मृत्यु पंजीकरण का आवेदन पत्र दिखाइ देगा।

Step 6- अब इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सारी डिटेल जैसे जन्मतिथि / मृत्युतिथि, लिंग, माता / पिता का नाम आदि दर्ज करनी है।

Step 7- सारी डिटेल भरने के बाद आवेदक को Application Form सबमिट कर देना है।

Step 8- आवेदन पूरा करने के बाद अब आवेदक को एमसीडी दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए 21 रूपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

Step 9आवेदक यह भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट या किसी अन्य ऑनलाइन पेमेंट मोड द्वारा कर सकता है।

 

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