मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

1
Madhya Pradesh Chief Minister Kanyadan Scheme
Madhya Pradesh Chief Minister Kanyadan Scheme

 मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रदेश के गरीबों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले असहाय,जरूरतमंद नागरिक को उनकी लड़की की शादी के लिए वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए किया गया है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के गरीब बेसहारा निर्धन गरीब परिवारों की लड़कियों/तलाकशुदा/विधवा महिलाओ को विवाह हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 51 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। 

मध्य प्रदेश सरकार इस स्कीम के द्वारा सामूहिक विवाह करने वाली सभी लड़कियों के विवाह में पैसा खर्च करेगी। आज इस लेख में हम मध्य प्रदेश कन्यादान स्कीम से जुडी सभी जानकारी जैसे योजना की पात्रता क्या है? योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है? तथा आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है? आदि सभी जानकारी को इस लेख में बताने वाले है, स्कीम से जुडी जानकारी के बारे में जानने के लिए लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।

 मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पाने के लिए विवाह के समय लड़की की उम्र 18 साल  या उससे ज्यादा होनी चाहिए इससे कम उम्र पर लड़की का विवाह करना कानून अपराध है। जिस लड़के से विवाह हो रहा है उसकी भी उम्र 21 वर्ष से कम आयु  नही होनी चाहिये। तभी इस स्कीम का फायदा आप उठा सकते है। अन्यथा कोई भी फायदा इस योजना के तहत नही दिया जायेगा। मध्य प्रदेश सीएम कन्यादान योजना के लाभ हेतु अप्लाई करने वाली लड़की का समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर घरों की बेटियों को इस योजना के तहत आर्थिक मदद से लाभान्वित किया जायेगा।

 एमपी के नये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्यादान होना में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब तक इस योजना के तहत विवाह के लिए लड़कियों को 51 हजार रूपये दिए जाते थे अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना में बड़ा परिवर्तन करते हुए बेटियों को अब विवाह के लिए 28 हजार रूपये देने का निर्णय लिया है।

 प्रदेश के जो भी इच्छुक आवेदक जो मध्य प्रदेश कन्यादान स्कीम में अप्लाई करना चाहते है वह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमो से अप्लाई कर सकते है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते है। सरकार इस योजना के तहत जो भी आर्थिक मदद करती है तो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज देती है। इस लिए योजना में अप्लाई करते समय लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण जरुर भरें तथा लाभार्थी का बैंक एकाउंट अद्धर कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस स्कीम का फायदा आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित शादी की पद्धति से विवाह करने पर दिया जायेगा।

योजना का उद्देश्य-

आप लोग भली-भांति जानते है की ऐसे बहुत से लोग है जिनकी आर्थिक दशा बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से अपनी लड़की का विवाह आर्थिक समस्याओं की वजह से नही कर पाते है। उन गरीबो परिवारों की इन्ही जरूरतों को पूरा करने के लिए जिससे गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी बिना किसी की दिक्कत के कर सके। गरीब परिवारों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस कन्यादान योजना को प्रारम्भ किया है इस स्कीम के अंतर्गत निर्धन परिवार की लड़कियों को विधवा महिलाओं के विवाह हेतु 51 हजार रूपये की वित्तीय मदद प्रदान की जा सके। जिससे गरीब कमजोर लोग भी अपनी लड़की की शादी धूम धाम से कर सकें।

 पात्रता की शर्तें-

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश का रहने वाला हो।
  • लाभार्थी की शादी के समय उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • ऐसी विधवा और निराश्रित महिला जो फिर से शादी करके घर बसाना चाहती हो तथा आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको भी इस स्कीम के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • शादी के के लिए अनुदान पाने के लिए लाभार्थी का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  •  लाभार्थी के माता-पिता एवं संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हो।

 आवश्यक डॉक्यूमेंट-

  • लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए।
  • लाभार्थी का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास राजस्व विभाग द्वारा जारी किया आया प्रमण पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी कन्या के उम्र का प्रमाण पत्र होना जरुरी।
  •  लाभार्थी के निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी द्वारा पंजीकृत समग्र कोड होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों के पास BPL कार्ड  होना चाहिए।
  • लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो।
  • लाभार्थी का मोबाइल नंबर।

यह भी पढ़ें-सीएम युवा उद्यमी योजना,ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

 ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस-

  • सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करें।
  • आधिकारिक वेबसाइट लॉग-इन करने के उपरांत एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस नये पेज पर आवेदन पत्र दिखाई देगा।
  • आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे-लाभार्थी का नाम, एड्रेस, आधार कार्ड संख्या, उम्र आदि कको दर्ज करें।
  • सभी डिटेल्स को दर्ज करने के बाद इस आवेदन पत्र को सबमिट वाली बटन पर क्लिक करें।
  • फिर इसके उपरांत लॉग-इन कीजिये, लॉग इन करने के उपरांत ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण हो जायेगा।

 ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस-

  • अगर आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना चाहते है तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी को दर्ज करें।
  • भरे हुए आवेदन पत्र के साथ डॉक्यूमेंट को संलग्न करके अपने पास के किसी क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत में या फिर किसी सिटी के नगर निगम/ नगर पालिका परिषद् के ऑफिस जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रेषित कर दें।

 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों की सूची देखने का तरीका-

  • सर्वप्रथम स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग इन करने के उपरांत एक पेज ओपन होगा।
  • इस नये पेज पर आपको लाभार्थियों की सूची का आप्शन दिखाई देगा।
  • इस आप्शन में से जिन लोगों के आवेदन स्वीकार किया गये है उन लाभाथियों की लिस्ट दिखाई देने लगेगी।
  • इस दिए गये आप्शन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस नये पेज पर जो भी डिटेल्स मांगी गयी है उसको भरें।
  • सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको लाभार्थियों की लिस्ट देखें पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार से आपको वेरीफाई लाभार्थियों की लिस्ट आप देख पायेंगे।

 हमने अपने इस लेख में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम से जुडी सभी जानकारी के बारे में बताया है। अगर आपको आवेदन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो अप आप दिए गये टोल फ्री नंबर 181/1800-233-4397/1800-233-5956 पर कॉल करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते है। ऐसी ही सरकारी योजनाओ के बारे में जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ें रहें।

 

 

 

 

Comments

comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here