मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन स्कीम अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस

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Madhya Pradesh Divyang Pension Scheme
Madhya Pradesh Divyang Pension Scheme

 मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन स्कीम की शुरुआत एमपी गवर्नमेंट द्वारा प्रदेश के दिव्यांग लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए की गयी है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के दिव्यांग व्यक्तियों को एमपी गवर्नमेंट द्वारा 500 रूपये प्रत्येक माह धनराशि आर्थिक मदद के तौर पर प्रदान की जा रही है। दिव्यांग पेशन योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि के द्वारा दिव्यांग लोग ठीक से जीवन यापन कर रहे है।

 क्या है दिव्यांग पेंशन स्कीम-

इस स्कीम का फायदा वही लोग प्राप्त कर सकते है जो शारीरिक रूप से 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग होंगे| प्रदेश के जो भी लोग इस स्कीम में आवेदन करने के इच्छुक है। वो सभी लोग इस स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए जितने भी दिव्यांग लोग है उनको अपने दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो Chief medical officer, Community Health Center, Primary Health Center के चिकित्सक द्वारा प्राप्त दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य होगा।  

योजना का उद्देश्य-

आप सभी लोग जानते ही है की वर्तमान समय में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ठीक व्यवहार नही किया जाता है। इन दिव्यांग व्यक्तियों के पास आय के स्रोत नही होता है आय स्रोत के अभाव में इन सबके साथ बड़ा ही भेदभाव किया जाता है। ये लोगो शारीरिक असमर्थता की वजह से कोई कार्य भी नही कर पाते है। इस वजह से भी इन लोगो को अपनी जीविका चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगो की इन्ही समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी दिव्यांग पेशन योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत दिव्यांग लोगों को 500 रूपये की पेंशन  प्रति माह दिया जाता है| इस स्कीम के माध्यम से प्रदेश दिव्यांग लोगों को किसी दूसरे  पर निर्भर नही रहना पड़ेगा इस आर्थिक मदद से दिव्यांग व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो सकेगा इस मासिक आर्थिक मदद से उसके दैनिक खर्चे आराम से चल जायेगे। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजे खरीद सकेगे। 

 पात्रता की शर्तें-

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश का रहने वाला होगा अन्य किसी प्रदेश के दिव्यांग को इस योजना के तहत पात्र नही माना जायेगा। 
  • इस स्कीम के तहत प्रदेश के सभी दिव्यांगो के परिवार की सालना आय 48000 से अधिक नही होना चाहिए।  
  • दिव्यांग व्यक्ति के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। गवर्नमेंट नौकरी वाले दिव्यांग व्यक्ति को इस योजना के लाभा नही दिया जायेगा। 
  • प्रदेश के जिन भी दिव्यांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या 4 पहिया गाड़ी है वे सभी इस स्कीम के पात्र नही होंगे उनको इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा। 
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है और उस खाते से आधार कार्ड का लिंक होगा जरूरी है। गवर्नमेंट योजना के पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। 

 आवश्यक डॉक्यूमेंट-

  •  लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए। 
  •  लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 
  • लाभार्थी का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • लाभार्थी का बैंक पासबुक होना चाहिए।  
  • लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के समय होना चाहिए। 
  • लाभार्थी का मोबाइल नंबर।
  • लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो।

यह भी पढ़े-मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

 एमपी दिव्यांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-

  •  एमपी के जो भी इच्छुक आवेदक है जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहते है वे सभी लोग नीचे बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है। 
  •  सबसे पहले लाभार्थी को ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। 
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।  
  •  इस नये पेज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के आप्शन पर क्लिक करें। 
  • फिर एक नया पेज ओपन होगा, इस नये पेज पर पेंशन योजनाओ के लिए आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।  
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। 
  • इस नये पेज पर कुछ जरूरी जानकारी जैसे जनपद, स्थानीय निकाय, समग्र मेम्बर आईडी का विवरण भरें। 
  • सारी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गये पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें। 
  •  दिए विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत एक आवेदन पत्र ओपन होगा। 
  • इस आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि का विवरण भरें। 
  • सब कुछ भरने के बाद Submit के बटन पर क्लिक करें| फिर अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें।
  • उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जायेगा। 

 पोर्टल पर लॉग-इन करने का प्रोसेस- 

  •  सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें।  
  • फिर एक नया पेज ओपन होगा। 
  • फिर इस नये पेज पर login बटन पर क्लिक करें। 
  •  फिर के नये पेज ओपन होगा जिसमे User ID, Password तथा Captcha कोड भरे। 
  • उसके उपरांत लॉग-इन बटन पर क्लिक करें।  
  • इस तरह से आपकी पोर्टल लॉग-इन का प्रोसेस पूरा हो जायेगा।  

एप्लीकेशन का स्टेटस  देखने की प्रक्रिया-

  •  सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये। 
  • फिर एक नये पजे ओपन होगा। 
  • इस नये पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करें के दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। 
  •  क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको पोर्टल की सदस्य आईडी और कैप्चा कोड भरें। 
  • सारी डिटेल्स को भरने के बाद show बटन पर क्लिक करें। 
  •  इस तरह से आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख  पायेंगे। 

 हमने इस लेख में दिव्यांग पेंशन स्कीम से जुडी सारी जानकारी के बारे में बताया है। ऐसे ही सरकारी योजनाओ के बारे जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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