रेरा क्या है और रियल एस्टेट धोखाधड़ी होने पर यहांं करें शिकायत दर्ज- What is RERA and File a complaint here for real estate fraud

0
रेरा क्या है और रियल एस्टेट धोखाधड़ी होने पर कहां करें शिकायत दर्ज- What is RERA and Where File a complaint for real estate fraud

पिछले दिनों बहुत से बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने अपना शिकंजा कसा था। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के तहत होम बायर्स ने कई बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थी। आज हम उसी रेरा पर चर्चा करेंगे कि आखिर रेरा क्या होता है, इसके अंर्तगत आप भ्रष्ट बिल्डरों के खिलाफ कैसे कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं?  शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, अलग-अलग राज्यों से संबंधित रेरा के अंतर्गत कहां पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, रेरा में शिकायत दर्ज कराने पर कितना शुल्क लगता है? इन सभी मुद्दों पर बात कर जा रहे हैं।

रेरा कानून (RERA Act) क्या है?

RERA की फुल फॉर्म रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority) है। दरअसल यह अधिनियम 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया था। RERA या रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का उद्देश्य घरेलू खरीदारों की सुरक्षा करना है साथ ही रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देना है। इस अधिनियम का बिल 10 मार्च 2016 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। इतना ही नहीं यह 15 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया था। इसके अंकर्गत कुल 92 वर्गों की निर्माण किया गया। 1 मई 2016 को जिनमें से 52 वर्गों को  ही अधिसूचित किया गया। जिसके बाद यह कानून अस्तित्व में आया।आपको बता दें कि इस कानून के तहत किसी डेवलपर, बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं।

रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए ये Steps करें फॉलो (follow Steps To File Complaint under RERA)-

सरकार ने विभिन्न राज्यों की आधिकारिक RERA वेबसाइटें लॉन्च करके  RERA के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को और भी अधिक सरल बना दिया है। कोई भी होम बॉयर फॉर्म भरकर और पंजीकरण शुल्क जमा करावा कर किसी भी भ्रष्ट बिल्डक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है।

चलिए जानते हैं रेरा के तहत शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया –

  • प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर शिकायत पंजीकरण (Complaint Registration) का विकल्प दिया होगा, जिस पर शिकायतकर्ता को क्लिक करना है।
  • जिसके बाद शिकायतकर्ता के सामने कंप्लेन फॉर्म खुलेगा, जिसमें शिकायतकर्ता को शिकायत का पूरा विवरण भरना होगा।
  • कंप्लेन फाइल करने के बाद, शिकायतकर्ता को अपनी पूछी गयी व्यक्तिगत डिटेल जैसे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि के बारें लिखना है।
  • जिसके बाद शिकायत कर्ता को मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को जोड़ देना है।
  • फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए 1,000 रुपये रूपए का भुगतान करना होता है। इसके अलावा यदि सहायक अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हैं, तो 5,000 रुपये तक का भुगतान करना होता है।

Note-  अलग राज्यों के लिए भिन्न रेरा की अधिकारिक वेबसाइट बनायी गयी है, जहां पर जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही  होती है।

यूपी रेरा शिकायत

यूपी RERA शिकायत फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यूपी सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://up-rera.in/complaint पर क्लिक करना होगा, जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यूपी रेरा शिकायत शुल्क

यूपी रेरा फॉर्म भरने का शुल्क 1000 रूपए है।

 कर्नाटक रेरा (RERA) शिकायत

कर्नाटक RERA शिकायत फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको कर्नाटक सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://rera.karnataka.gov.in/ पर क्लिक करना होगा, जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 कर्नाटक रेरा (RERA) शिकायत शुल्क

कर्नाटक नियामक प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कर्नाटक RERA 1,000 रुपये शुल्क लेता है। यदि आप Appellate Tribunal के साथ अपील दायर कर रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

 रेरा (RERA) शिकायत महाराष्ट्र

महाराष्ट्र RERA शिकायत फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको महाराष्ट्र सरकार की अधिकारिक वेबसाइट    https://maharerait.mahaonline.gov.in/ पर क्लिक करना होगा, जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 महाराष्ट्र रेरा (RERA) शिकायत शुल्क

महाराष्ट्र में RERA के तहत शिकायत दर्ज करने की फीस 5,000 रुपये है।

हरियाणा रेरा (RERA) शिकायत

हरियाणा RERA शिकायत फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको हरियाणा सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://haryanarera.gov.in/ पर क्लिक करना होगा, जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 हरियाणा रेरा (RERA) शिकायत शुल्क

हरियाणा में RERA के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए होमबॉयर्स को 1,000 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होता है।

RERA के शिकायत दर्ज कराने के लिए  जरूरी दस्तावेज

  • आवंटन पत्र
  • परियोजना स्थल की तस्वीरें
  • भुगतान रसीद
  • कानूनी नोटिस कॉपी
  • बिल्डर / बैंक स्टेटमेंट को भेजे गए चेक की कॉपी

यदि आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है, तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, आशा करते है कि आपको इन आसान चरणों से आपकी समस्या को सुलझाने में सहायता मिली होगी।

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here