घर बैठे करें बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन, जानें क्या है प्रोसेस?

1
How to apply for Bihar ration card?
How to apply for Bihar ration card?

बिहार सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को राशन कार्ड के द्वारा ही सस्ती दरों पर सरकारी राशन प्रदान करती है। राशन कार्ड राशन पाने के साथ-साथ अन्य कई सारी स्कीम का फायदा पाने के एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिहार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा राशन कार्ड बनवाने का प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम कर दिया गया है। अब बिहार राज्य के सभी निवासी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिसियल वेबसाइट से बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। इस लेख में बिहार राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता की शर्त क्या है? राशन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे? आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है आदि कई महत्वपूर्ण जानकारी बिहार राशन कार्ड बनवाने से संबंधित दी गयी है। साथियों बिहार राशन कार्ड बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए इस लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।

बिहार प्रदेश के इच्छुक नागरिक जो इस स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाना चाहते है या अपने पुराने राशन कार्ड को रिन्यूअल कराना चाहते है तो वे लोग खाद्य रसद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा आवेदन कर सकते है। प्रदेश के नागरिकों को अब अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। विभाग द्वारा आवेदक की आर्थिक स्तर के आधार के अनुसार राशन कार्ड बनाये जाते है। राज्य के जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से ज्यादा है वो सभी बिहार राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते है।

बिहार गवर्नमेंट द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने के तरीके में परिवर्तन किया गया है। अब परिवर्तित प्रक्रिया के तहत प्रदेश के नागरिक किसी वर्ष में किसी भी दिन नया राशन कार्ड बनवा सकते है। बिहार राशन कार्ड को पूर्णतया स्वतंत्र कर दिया गया है। आवेदन करने के नये तरीके में अब राशन कार्ड जैसे मतदाता पहचान पत्र बनता है। खाद्य रसद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस बात की जानकारी दी गयी है।

हमारे भारत देश का पहला प्रदेश है बिहार जहां राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विगत वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से शुरू हुई लॉकडाउन के समय गवर्नमेंट द्वारा लगभग तेईस लाख नये राशन कार्ड बनाया गया था। जून माह के उपरांत 2020 दिसंबर माह तक और एक लाख नये राशन कार्ड बनाया जा चुका है।

प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 76 लाख राशन कार्ड धारक है। जिनको गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक महीने राशन कार्ड सस्ते दर पर दिया जाता है। प्रत्येक महीने 4.25 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं की आवश्यकता बिहार राज्य में होती है। बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक गरीब आदमी को गेंहू और चावल प्रत्येक महीने दिया जा रहा है। राशन वितरण का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। विगत माह बिहार गवर्नमेंट द्वारा लगभग पांच लाख उन्नीस हजार मीट्रिक टन राशन का वितरण किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड तीन श्रेणियों में बांटा गया है, प्रदेश के रहने वाले जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले है उन परिवारों को एपीएल राशन कार्ड जारी किया गया है। नारंगी कलर का होता है एपीएल कार्ड जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले है उनकी सालाना आय दस हजार रूपये से कम होती है उनको बीपीएल कार्ड प्रदान किया जाता है। बीपीएल राशन कार्ड का रंग लाल होता है। जो लोग बेहद गरीब है सरकार द्वारा उन सभी को एएवाई राशन कार्ड प्रदान किया जाता है| एएवाई राशन कार्ड का रंग पीला होता है| एएवाई राशन कार्ड परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है।

बिहार राज्य के लोगो को राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा राशन की दुकानों मिलने वाले खाद्य पदार्थों के जैसे चावल, चीनी गेहूं आदि कम दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा| प्रदेश के जो भी नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम नही है वह सब लोग अपनी फैमली के लिए जीवन यापन हेतु उचित मात्रा में राशन नही खरीद पाते है। वह लोग इस राशन कार्ड के द्वारा कम कीमत पर खाद्यान सामग्री खरीद सकते है और अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से कर सकते है।

राशन कार्ड बनवाने का उद्देश्य?
आप सभी को बहुत अच्छे से पता है की राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी ऑफिस के न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते थे अधिकारियों के आगे पीछे भागना पड़ता था इससे लोगों की समय और धन दोनों की बर्बादी ही होती थी। बिहार वासियों को अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर नही काटने पड़ेंगे न ही किसी तरह की कोई सिफारिश या रिश्वत नही देनी पड़ेगी न ही अन्य किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ही करना होगा| बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने की प्रक्रिया की शुरुआत होने से प्रदेश के वासियों का समय भी बच रहा है राशन कार्ड के द्वारा लोगों को कम कीमत पर खाद्य पदार्थ भी प्राप्त हो रहा है जिससे गरीब लोगो का जीवन यापन ही बिना किसी प्रकार की परेशानी के हो रहा है।

यह भी पढ़ें-घर बैठे ऑनलाइन देखें उत्तराखंड राशन कार्ड सूची में अपना नाम

आवश्यक डॉक्यूमेंट-

  • लाभार्थी बिहार का रहने वाला हो।
  • लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए।
  • लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी का सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • लाभार्थी का पासपोर्ट आकार की फोटो।

राशन कार्ड अप्लाई करने की प्रक्रिया-

  • प्रदेश के जो भी इच्छुक नागरिक है अगर इस स्कीम के तहत फॉर्म अप्लाई करना चाहते है तो आवेदन पत्र की पीडीएफ को डाउनलोड करें या नीचे बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन फॉर्म भर सकते है।
  • सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें।
  • नये पेज खुलेगा उस नये पेज से आप एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउन कर सकते है।
  • इस स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाने हेतु अपने आसपास की किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय/एसडीओ से एक न्यू कंज्यूमर कार्ड बनाने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें।
  • उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को जैसे आवेदक का नाम, एड्रेस, संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर आदि को सही-सही भरें।
  • राशन कार्ड की तैयारी के लिए निर्धारित मानक समय आमतौर पर 15 दिन है |इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद परिवार के मुखिया की पासपोर्ट आकार की फोटो जो की राजपत्रित अधिकारी/MP/MLA/नगर पार्षद से वेरीफाई कराकर लाये।
  • फिर निवास प्रमाण पत्र और पुराने वाले राशन कार्ड का आत्मसमर्पण/विलोपन सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए।
  • अगर निवास प्रमाण पत्र नही है तो क्षेत्राधिकारी/S.I द्वारा या फिर पास पड़ोस के दो गवाहों के मौखिक बयान को दर्ज करें।
  • फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट को संलग्न करके जमा कर दें।
  • आपका राशन कार्ड पंद्रह दिनों में बन जायेगा | इस प्रकार से आपकी राशण कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो जायेगी।

इस लेख में हमने बिहार राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन करने से जुडी सभी जानकारी के बारे में बताया है अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप दिये गये toll free number-1800 – 3456 – 194 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।

 

 

Comments

comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here