घर बैठे ऑनलाइन देखें उत्तराखंड राशन कार्ड सूची में अपना नाम

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How to see your name in the Uttarakhand ration card list
How to see your name in the Uttarakhand ration card list

साथियों राशन कार्ड जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि इस राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा मिलने वाला सरकारी राशन प्राप्त किया जा सकता है, उत्तराखंड राशन कार्ड की सूची राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। प्रदेशवासियों के लिए गवर्नमेंट द्वारा राशन कार्ड की सूची बनायी जा चुकी है। प्रदेश के निवासी जिन लोगों ने नए राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन अप्लाई किया था वे सभी लोग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके राशन कार्ड वाली सूची में अपना नाम देख सकते है एवं नया राशन कार्ड बनवाकर उसका फायदा उठा सकते है। आज हम अपने इस लेख में बताने वाले है की कैसे राशन कार्ड सूची में घर बैठे अपना देख सकते है।

प्रदेश के जो भी इच्छुक आवेदक है जो इस योजना का फायदा पाना चाहते है। वे सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से विभाग की आधिकरिक वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड की सूची आसानी से देख सकते है। प्रदेश के जितने भी लोगों का नाम इस कार्ड वाली सूची के अंतर्गत आयेगा उन सभी लोगो का राशन कार्ड गवर्नमेंट दकी तरफ से मिलने वाले राशन की दुकान पर खाद्य सामग्री जैसे- गेँहू, चावल, चीनी दाल आदि स दैनिक जीवन हेतु आवश्यक चीजों को घटी हुई दर पर सामान प्रदान किया जायेगा।

इस राशन की सूची में जिन भी लोगों का नाम नही था वे सभी लोग इस योजना के फायदा नही पा सकते है। राशन कार्ड मात्र उत्तराखंड के स्थायी निवासियों का ही बन रहा है, यही लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई नही कर सकते है। आज के इस लेख में हम उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए पात्रता की शर्तें एवं आवेदन करने हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट तथा अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में बताने वाले है, राशन कार्ड के बनवाने के बारे में इस लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।

राशन कार्ड ( Ration Card )

प्रदेश के निर्धन गरीब परिवार हेतु राशन कार्ड बहुत ही ज्यादा जरुरी है,राशन के कार्ड के असली हकदार यही गरीब लोग ही है। राशन कार्ड प्रदेश के सभी परिवार की आमदनी और उनकी परिवारिक स्थिति के अनुसार राशन कार्ड बनाये जाते है। राशन फैमिली के मुखिया के नाम आवंटित किया जाता है। राशन कार्ड कार्ड धारक की पहचान का एक माध्यम है। इस कार्ड के द्वारा हमे सरकारी गल्ले की दुकान से राशन मिल जाता है। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रत्येक घर को राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। निर्धन गरीब परिवार या भी आर्थिक रुप से संपन्न सभी के पास राशन कार्ड होना जरुरी है। प्रदेश के जिन भी लोगों ने अभी तक राशन नही बनवाया है वे सभी लोगो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते है।

राशन कार्ड के प्रकार-
प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड का तीन श्रेणी में बांटा गया है।
एपीएल राशन कार्ड-
प्रदेश के उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रदान किये गये है जो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन जी रहे है एवं उनके परिवार की सालाना आय एक लाख रूपये से कम है।
एपीएल कार्ड धारक को प्रत्येक माह 15 किलो राशन सस्ते दामों में दिया जाता है।

बीपीएल राशन कार्ड-प्रदेश के उन निर्धन परिवारों को प्रदान किया जाता है, जो लोगो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे है।
इन परिवारों की सालना आय दस हजार रूपये से ज्यादा नही होनी चाहिये।
बीपीएल कार्ड धारक को गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक माह पच्चीस किलो राशन सस्ती दरों में दिया जाता है।
एएवाई राशन कार्ड- यह कार्ड प्रदेश के उन परिवारों के लिए जारी किया जाता है जो बेहद गरीबी में अपना जीवन गुजर करने वाले है जिनकी आमदनी का कोई स्रोत नही है।एएवाई कार्ड धारका को गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक माह पैंतीस किलो राशन दिया जाता है।

राशन कार्ड की पात्रता की शर्तें-

  • लाभार्थी उत्तराखंड का रहने वाला हो।
  • नवविवाहित नये राशन कार्ड हेतु अप्लाई कर सकते है।
  • जिनके राशन कार्ड की वैधता समाप्त हो गयी वे लोग भी अप्लाई कर सकते है।
  • लाभार्थी के पास राशन कार्ड नही होना चाहिए, जिनका पहले से राशन कार्ड बना हुआ है वे लोग अप्लाई नही कर सकते है।

आवश्यक डॉक्यूमेंट-

  • लाभार्थी के आयु का प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी का पहचान पत्र
  • लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो
  • लाभार्थी का मोबाइल नंबर
  • लाभार्थी की ईमेल आईडी
  • गाँव के प्रधान या वार्ड के पार्षद द्वारा जारी घोषणा पत्र

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ऑनलाइन सूची देखने का तरीका-

  • प्रदेश के जो भी इच्छुक आवेदक जो राशन कार्ड की सूची में अपना नाम देखना चाहते है वे लोग नीचे बताये गये तरीके को फॉलो करके देख सकते है।
  • सबसे पहले आवेदक को उत्तराखंड खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करें।

  • आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करने के उपरांत एक न्यू पेज ओपन होगा।
  • इस न्यू पेज पर राशन कार्ड विवरण का विकल्प Ration Card Details दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा, इस न्यू पेज पर Captcha Code को दर्ज करे और वेरीफाई पर क्लिक करें।

  • वेरीफाई पर क्लिक करने के उपरांत एक न्यू पेज ओपन होगा| इस न्यू पेज पर राज्य, जनपद, डीएसओ, स्कीम, तारीख, रिपोर्ट नाम आदि को सेलेक्ट करना पड़ेगा।

  • समस्त जानकारी दर्ज करने के उपरांत View Report पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के उपरांत एक फिर से एक न्यू पेजओपन होगा जहाँ पर जिला आपूर्ति कार्यालय के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपके एरिया के दुकानदार के नाम के आगे दिए हुए नंबर पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के उपरांत सूची सामने ओपन हो जायेगी, इस सूची में अपना नाम देख सकते है।

राशन कार्ड में करेक्शन या ट्रांसफर या डुप्लीकेट या रिन्यूअल या कैंसिल करने का प्रोसेस-

  • सबसे पहले कार्ड धारक को DSO/GPO कार्यालय जायें।
  • वहां से संबंधित आवेदन पत्र लें।
  • फिर इसके उपरांत आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी ( आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आदि) को भरें।
  • फिर इस आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट को संलग्न करें।
  • फिर इसके पश्चात DSO/GPO Office जाकर इस आवेदन पत्र को प्रेषित कर दें।
  • प्रेषित करने के उपरांत आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपको एक सन्दर्भ संख्या प्रदान की जायेगी।
  • इस संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखना होगा।
  • इस लेख में हमने उत्तराखंड राशन कार्ड की सूची में अपना नाम देखने की प्रक्रिया से जुडी सभी जानकारी के बारे में बताया है।अगर आपको राशन कार्ड सूची में नाम देखने में किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो विभाग द्वारा जारी किये गये टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते है।

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