हरियाणा पशु बीमा योजना, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

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Haryana Animal Insurance Scheme
Haryana Animal Insurance Scheme

वर्तमान समय में बहुत से लोगों के आमदनी का स्रोत साधन पशुपालन है। प्राय: ऐसा देखा गया है कि मवेशियों की मौत होने की वजह से पशु पालकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। पशुपालको की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पशु बीमा की शुरुआत की गयी है।
इस योजना के तहत मवेशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको लोगो को अपने इस लेख के द्वारा सरकार की इस योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी के बारे में बताने वाले है। इस लेख में हमारे द्वारा बतायी जाने वाली आवश्यक जानकारी इस प्रकार है जैसे- पशु बीमा योजना क्या है? पात्रता की शर्ते क्या है? आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है? अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है? आदि सभी जानकारी इस लेख में देने वाले है। आप लोग लेख से जुड़ी जानकारी के बारे में जानने के लिए लेख को शुरू से अंत जरुर पढ़ें।

हरियाणा पशु पालन एवं दुग्ध विभाग द्वारा इस पशु बीमा स्कीम की शुरुआत की गयी है। इस स्कीम की शुरुआत 29 जुलाई 2016 की गयी थी। इस स्कीम के तहत पशु पालको को बीमा सुरक्षा दिया जायेगा। पशु पालको को यह भी बीमा सुरक्षा बकरी,गाय, बैल, ऊंट, भैस, एवं सूअर को दिया जाता है। इस बीमा कवर हेतु पशु पालकों को 25 रूपये से लेकर 100 रूपये तक की प्रीमियम राशि देना होगा। इस प्रीमियम राशि के जमा करने के उपरांत सभी मवेशियों को तीन वर्ष के लिए बीमा सुरक्षा दिया जायेगा। इन तीन वर्षो में अगर किसी भी पशु की मवेशी की मौत होती है तो बीमा कंपनी,पशु पालक को मुआवजे की राशि प्रदान करेगी। इस स्कीम फायदा एससी कैटेगरी के लोग नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है।हरियाणा पशु बीमा स्कीम के तहत लगभग एक लाख रूपये मवेशियों को बीमा कवर प्रदान करने का उद्देश्य बनाया गया है।इस स्कीम के द्वारा पशुओ की मौत होने पर पशु पालक को आर्थिक मदद देकर वित्तीय नुकसान की भरपाई की जाएगी।

पशु बीमा का उद्देश्य-
इस स्कीम के तहत मवेशियों को सुरक्षा बीमा कवर देने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। पशु पालकों की एक भी पशु की मौत होती है तो हरियाणा पशु बीमा स्कीम के तहत बीमा कंपनी को पशु पालक को मुआवजा की धनराशी देनी होग। हरियाणा पशु बीमा योजना के द्वारा पशु पालक के वित्तीय नुकसान की भरपाई की जाएगी। हरियाणा पशु बीमा स्कीम की विशेष बात यह है कि इस स्कीम के तहत प्रीमियम की राशि एक बार जमा करने पर तीन वर्ष हेतु बीमा कवर दिया जायेगा। इस स्कीम के तहत करीब एक लाख मवेशियों को सुरक्षा बीमा प्रदान किया जायेगा इसके साथ ही पशु पालक की आर्थिक दशा में सुधार होगा। इस स्कीम के तहत अगर पशु की मौत बिजली के करंट से होती है या बाढ़ की वजह से मौत होती है या किसी वाहन से दुर्घटना ग्रस्त होकर मौत होती है, या आग की वजह से मौत होती है या किसी बीमारी की वजह से मौत होती है तो उसके लिए पशु पालक को बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

पात्रता की शर्तें-

  • आवेदक पशु पालक हरियाणा का रहने वाला हो| अन्य राज्य के निवासी को इस योजना का लाभ नही प्रदान किया जायेगा।
  • इस स्कीम के तहत मात्र भैंस, गाय, बैल, ऊंट, भेंड़, बकरी, एवं सूअर आदि मवेशियों को बीम कवर प्रदान किया जायेगा।
  • इस स्कीम का फायदा एससी कैटेगरी के लोग फ्री में प्राप्त कर सकते है।

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आवश्यक दस्तावेज-

  • आवेदक का राशन कार्ड होना चाहिये।
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिये।
  • आवेदक आधार कार्ड होना जरुरी है।
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो होनी चाहिये।
  • आवेदक का मोबाइल नंबर होना चाहिये।
  • आवेदक के बैंक एकाउंट का विवरण होना चाहिये।

    हरियाणा पशु बीमा स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद एक नये पेज ओपन होगा।
  • इस नये पेज पर हरियाणा पशु बीमा स्कीम के लिंक पर क्लिक करें।
  • उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको Download Application form पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ ओपन होगा।
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गयी जानकरी जैसे आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि को भरें।
  • उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को संलग्न करें।
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म को सम्बन्धित ऑफिस में जमा कर दें।
  • इस तरह से आपका हरियाणा पशु बीमा स्कीम में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

    हमने अपने इस आर्टिकल में हरियाणा पशु बीमा स्कीम की जुडी सभी जानकारी के बारे में बताया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप विभाग द्वारा जारी किये गये नंबर 0172-2714001 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओ के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।

 

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