Central Information Commission  में  अपनी    RTI  की शिकायत कैसे दर्ज करें

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Central Information Commission  में  अपनी    RTI  की शिकायत कैसे दर्ज करें

अगर आप आपके द्वारा दायर  RTI  की सुचना से संतुष्ट नहीं है तो आप RTI   की वेबसाइट www.rti.gov.in  पर दुबारा जाकर FIRST APPEAL पर क्लिक कर दुबारा अपील कर सकते हैं . यदि आपने ये प्रोसेस किया है और आप अपनी FIRST APPEAL से भी संतुष्ट नहीं है या फिर CPIO  की तरफ से  ३० दिन के भीतर कोई जवाब नहीं आता है तो तो आप सीधे  CIC  की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं .

आइये दोस्तों आज हम आपको बताते है की कैसे आप अपनी RTI   की शिकायत  Central Information Commission  की वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं :

सबसे पहले आप CIC की वेबसाइट dsscic.nic.in/online-complaint-application/onlinecomplaintapplication पर जाए . यदि आपके पास RTI REGISTRATION NUMBER   है तो  “YES”   क्लिक करे अन्यथा  “NO” क्लिक करे . उसके बाद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आपने अपनी  RTI फाइल की है उस मंत्रालय (“Ministry”)का चयन करे . उदाहरण के लिए : Election Commission Of India , Cabinet Secretariat , Ministry Of Agriculture, Mining , Coal Civil Aviation , Defense इत्यादि … .. ..

उसके बाद मंत्रालय के अंतर्गत विभाग “Department Name” का चयन करे जिसके अंतर्गत आप सुचना प्राप्त करना चाहते हैं .उसके बाद “Public Authority”  का चयन करें

 

rti लगाने का तरीका

 

उसके बाद अपना नाम और लिंग दर्ज करे .उसके बाद अपना पता दर्ज कर अपना राज्य का चयन करे और उसके अंतर्गत अपने जिले का चयन करे .उसके बाद अपना ब्लाक या गाव  का नाम दर्ज करे .

उसके बाद अपना मोबाइल नुम्बेर और ईमेल आईडी दर्ज करे .

उसके बाद जिस दिन आपने  RTI फाइल की हो उस तारीख का चयन कर दर्ज करे

उसके बाद अपनी  RTI की PDF फाइल को ATTACH   करे . यदि आपके पास  PDF  नहीं है तो आप RTI REG.NO.  नंबर की मदद से  RTI की वेबसाइट  पर जाकर PDF  डाउनलोड कर सकते है

उसके बाद  CPIO(सेंट्रल पब्लिक इनफार्मेशन ऑफिसर)  का नाम और पता दर्ज करे . CPIO का नाम और पता आपके  रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया होता है .आप  RTI की वेबसाइट पर लोग इन कर प्राप्त कर सकते हैं.

उसके बाद  “NATURE OF RESPONSE “में   CPIO के द्वारा दिए गए जवाब को दर्ज करे . यदि  CPIO   की तरफ से कोई  response  नहीं  आया है तो “NO RESPONSE”  का चयन करे .यदि आप CPIO के जवाब से संतुष्ट नहीं है   तो “UNSATISFIED”  पर क्लिक करे .आप चाहे तो अपनी टिपण्णी भी दर्ज कर सकते हैं .

उसके बाद अपनी  “FIRST APPEAL का विवरण  दर्ज करे .यदि आपके पास   “FIRST APPEAL की copy नहीं है तो आप  RTI की वेबसाइट से अपने   RTI REG.NO.  से  लॉग इन कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

उसके बाद FIRST APPEALATE AUTHORITY “   का नाम तथा पता दर्ज करे. ” FIRST APPEALATE AUTHORITY “   का सम्पूर्ण विवरण आपकी  FIRST APPEAL  की  फाइल में दिया होता है .

http://dsscic.nic.in/online-complaint-application/onlinecomplaintapplication

उसके बाद फॉर्म भरकर “NEXT” पर क्लिक करे .उसके बाद आपके द्वारा दिए गए  मोबाइल नंबर पर OTP(one time password)  प्राप्त होगा, उसे दर्ज कर अपना फॉर्म सबमिट करे.

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