पीएम आवास योजना के तहत घर खरीदने पर लोन पर मिलती है 2.5 लाख से अधिक सब्सिडी

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pm awas yojana

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर खरीदने और बनाने के लिए सरकार की ओर से लोन मुहैया कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शहर में घर खरीदना चाहता है, तो उसे इसके लिए मिलने वाले लोन पर उसे 2.5 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। बता दें कि सरकार की ओर से शहरी नागरिकों को रियायती दरों पर घर उपलब्ध करने के लिए साल 2015 में इस योजना (पीएम आवास योजना) की शुरुआत की गई है। जहां एक ओर इस योजना की शुरुआत से अबतक लाखों लोगो ने इसका फायदा उठा लिया हैं। तो आइए, जानते हैं कि पीएम आवास योजना के जरिए आप घर खरीदने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ताकि आपको इस योजना की पूरी जानकारी मिल सके।

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सरकार ने बढ़ायी समयसीमा
सरकार ने योजना के तहत घर खरीदने के लिए आवेदन करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अब योजना के तहत घर खरीदने का सपना जल्द पूरा होगा। केंद्र सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए औसत टाइम को घटाकर 114 दिन कर दिया है। यह पहले 314 दिन था। इसका मतलब अब यह हुआ कि इस योजना के तहत लोगों को आवेदन करने के 114 दिन बाद घर मिल जाएंगे। आप भी घर बैठे सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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जानिए क्या है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम?
यह स्कीम सरकार की ओर से मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए चलायी जा रही है। यह पहले 2017 तक था, जिसे बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया गया और फिर इसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया गया। इस स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2.67 लाख रुपये की ब्याज की सब्सिडी दी जाती है।
जानिए किसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को रहने के लिए आवास मुहैया कराना है। इसलिए जिनके पास पहले से घर है या जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास घर है, तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। इसमें परिवार को भी परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे आते हैं।
क्या है ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी?
तीन लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाला परिवार आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता है। इसके बाद 3 से 6 लाख सालाना कमाने वाला परिवार एलआईजी और 6 से 12 लाख सालाना कमाने वाला परिवार एमआईजी-1 श्रेणी में आता है। 12 से 18 लाख सालाना कमाने वाला परिवार एमआईजी-2 श्रेणी में आता है। एमआईजी-1 और एमआईजी-2 श्रेणी में नौ लाख रुपये तक के लोन पर चार फीसदी और 12 लाख रुपये तक के लोन पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है।
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योजना के तहत ऐसे करें आवेदन?
आवेदन करने के लिए आप पीएम आवास योजना की वेबसाइट http://pmaymis.gov.in पर जाएं।
इसके होम पर दिए गए Citizen Assessment सेक्शन के ड्रॉप-डाउन मेन्यू में Benefit under other 2 components ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
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अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Check Aadhaar/Virtual ID No. Existence का ब्योरा होगा। यहां अपनी जानकारी वेरीफाई करने के लिए अपना आधार नंबर डालें और आधार में जो आपका नाम है, वह लिखें।
इसके बाद टर्म को टिक कर चेक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा जो आवेदन फॉर्म का होगा।
आवेदन फॉर्म पर सभी जरूरी जानकारियां जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पर्सनल जानकारी, इनकम स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट डीटेल और दूसरी जानकारी भरें। आवेदन फॉर्म को भरने के बाद डिस्कलेमर चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करके कैप्चा डालें और फिर Save बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर रख लें। तो फिर आप इन प्रोसेस के जरिए आवेदन कर सकते है साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ भी विजिट कर सकते है।

 

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