बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 में आवेदन कैसे करें?  / Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र Online Regist ration एवं बिहार Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Application Form Pdf Download कैसे करें? 

हमारी सोसाइटी में शादी को लेकर आज भी कोई परिवर्तन नही हो पाया है। आज इस आधुनिक समय में भी लोग शादी अपनी ही जाति में करना पसंद करते हैं अन्य जाति के व्यक्तियों को अपने कम मानते है। समाज के लोगों की इसी सोच को परिवर्तित करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा अलग-अलग तरह की योजनाओं को संचालित किया जाता है। जिससे समाज के लोगों में अन्तर्जातीय विवाह करने की भावना विकसित हो उनके पुराने विचारों में बदलाव आये। आज के अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी ऐसी ही एक स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले है। जिसका नाम Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana है। इस स्कीम के द्वारा अंतरजातीय शादी करने पर गवर्नमेंट द्वारा आर्थिक मदद मुहैया करायी जाती है। इस आर्टिकल में बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गयी है इस आर्टिकल को पढ़कर सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना के बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा अंत तक अवश्य पढ़ें। आइये जानते है… योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, योजना के फायदे, विशेषताएँ, पात्रता की मुख्य शर्तें, आवश्यक दस्तावेज आदि से जुड़ी जानकारी इस आर्टिकल में मिलेगी।  

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022- 

इस स्कीम को बिहार गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना को  Dr. Ambedkar Scheme For Social Integration Through Inter Caste Marriage भी कहते है। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के द्वारा उस नवदम्पति को आर्थिक मदद मुहैया करायी जाती है। जिन्होंने अन्तरजातीय शादी किया है। यह वित्तीय मदद की धनराशि 2.5 लाख रूपये की दी जायेगी। यह स्कीम अंतरजातीय शादी को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह योजना शुरू की गयी है। इस स्कीम के तहत प्राप्त हुई धनराशि नवदम्पति युगल को वित्तीय मदद प्राप्त होगी।   

इस स्कीम को Social Justice and Empowerment के मंत्री और Dr. Ambedkar Foundation के अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जायेगा। अगर आवेदक द्वारा इस स्कीम का लाभ पाने के लिए कोई भी गलत जानकारी दी जाती है तो आवेदक को प्राप्त धनराशि आवेदक से ही वसूल की जायेगी। इसके पूर्व में इस स्कीम को मात्र दो वर्ष के लिए ही शुरू किया गया था परन्तु अब इस योजना को प्रतिवर्ष संचालित किया जा रहा है।   

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022-

इस स्कीम के तहत प्राप्त होने वाली वित्तीय मदद पाने के लिए आवेदक को एक प्री स्टम्पेड रशीद 10 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करनी होगी। जिसके बाद को 1.5 लाख रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जायेगा। यह धनराशि Real Time Gross Settlement ( RTGS ) या National Electronic Fund Transfer ( NEFT ) के द्वारा भेजी जायेगी। शेष धनराशि को तीन वर्षों के लिए Fixed Deposit किया जायेगा। 3 वर्ष के बाद Fixed Deposit की राशि एवं उस पर प्राप्त हुए ब्याज को विवाहित युगल को दिए जायेंगे। जनपद एवं प्रदेश सरकार द्वारा भी अंतरजातीय शादी को प्रोत्साहित किया जायेगा। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जायेगा। इस अंतरजातीय सामूहिक विवाह के आयोजन का प्रचार प्रसार मीडिया के द्वारा किया जायेगा। अंतरजातीय सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए प्रति विवाह 25000 रूपये दिए जायेंगे। यह 25000 रूपये की धनराशि अंतरजातीय विवाहित युगल को दिए जायेगें।  

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना की मुख्य बातें-

  • स्कीम का नाम- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022
  •  शुरू किसने किया- बिहार गवर्नमेंट द्वारा 
  • लाभार्थी- बिहार राज्य के मूल निवासी
  • योजना का उद्देश्य-अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना
  • ऑफिसियल वेबसाइट- http://ambedkarfoundation.nic.in/   
  • वर्ष- 2022 
  • राज्य- बिहार 
  • आर्थिक मदद- 2.5 लाख रूपये 
  • आवेदन के प्रकार- Online / Offline 

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बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2022 का लक्ष्य-

इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। ताकि समाज में पिछड़े वर्ग को लेकर बराबरी की धारणा को विकसित किया जा सके। Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का फायदा तभी दिया जायेगा जब पति या पत्नी में एक पिछड़ी जाति और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा।Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana से मिली राशि से विवाहित युगल की आर्थिक मदद होगी एवं वे विवाहित युगल आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। राज्य के लोगों में इस अन्तरजातीय विववाह के शुरू होने से अंतरजातीय विवाह में वृद्धि होगी जिससे की समाज में व्याप्त पुराने रूढ़वादी विचारों में बदलाव आएगा।  

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन-

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय शादी के लिए 2.5 लाख रूपये दिए जायेंगे। 
  • 1.5 लाख रूपये की धनराशि 10 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जमा करने के बाद लाभार्थी को प्राप्त होगी।  
  • शेष 1 लाख की धनराशि 3 वर्ष के लिए Fixed Deposit के तौर पर रखी जाएगी।  
  • इस एक लाख रूपये पर 3 वर्षों में प्राप्त हुई  ब्याज की रकम को लाभार्थी को दिए जायेगें। 
  • लाभार्थी को यह धनराशि RTGS / NEFT के द्वारा बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी। 
  • इस योजना के तहत लाभ की राशि को पाने के लिए पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। 
  • इस स्कीम को शुरू में दो वर्ष के लिए शुरू किया गया था। 
  • बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है। 
  • अगर जिला परिषद् के द्वारा अंतरजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है तो इस देश में गवर्नमेंट द्वारा पच्चीस हजार रूपये प्रति अंतरजातीय विवाह के लिए जनपद प्रशासन को दिया जायेगा। 

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के फायदे एवं विशेषताएँ-

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बिहार गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस स्कीम को Dr. Ambedkar Scheme For Social Integration Through Inter Caste Marriage नाम से जाना जाता है।
  • इस स्कीम के द्वारा उन विवाहित युगल को आर्थिक मदद दी जायेगी जिन लोगो ने अंतरजातीय शादी की है।
  • यह आर्थिक मदद 2.5 लाख रूपये की होती है। 
  •  प्रदेश में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। 
  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के द्वारा मिलने वाली धनराशि से नवविवाहित युगल को वित्तीय मदद प्राप्त होगी। 
  •  Social Justice and Empowerment Minister And Dr. Ambedkar Foundation के अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जायेगा।
  • अगर इस स्कीम का लाभ पाने वाले आवेदक ने किसी भी तरह की कोई जानकारी दी है तो आवेदक से प्राप्त धनराशि की भरपाई की जाएगी। 
  • शुरू में इस  स्कीम को मात्र दो वर्ष के लिए लागू किया गया था। परन्तु अब इस स्कीम को प्रति वर्ष संचालित किया जा रहा है।
  • लाभार्थी को इस स्कीम तहत 1.5 बैंक खाते में प्रदान किया जायेगा तथा शेष राशि को Fixed Deposit में 3 वर्षों के लिए जमा किया जायेगा।  
  • इस योजना की धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में RTGS या NEFT के द्वारा भेजी जाएगी।  
  • Fixed Deposit में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज लाभार्थी को मूलधन सहित दिया जायेगा। 

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता की शर्तें-

  • इस स्कीम का फायदा केवल बिहार राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते है। 
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का फायदा पाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होना चाहिए। 
  • शादी हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मान्य होना चाहिए। 
  • हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 
  • नवविवाहित युगल द्वारा विवाह होने का शपथ पत्र जमा करना जरूरी है। 
  •  अगर विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा अन्य किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत है तो विवाहित युगल को एक शपथ पत्र अलग से जमा करना होगा। 
  • इस स्कीम के तहत फायदा मात्र पहले विवाह के लिए ही प्रदान किया जायेगा। 
  • इस स्कीम के तहत फायदा प्राप्त करने  शादी के एक वर्ष के भीतर अप्लाई करना जरूरी है। 

आवश्यक दस्तावेज-

निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह की फोटो, शादी का कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट डिटेल्स (वर और कन्या का जॉइंट एकाउंट )

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया-

  •  सबसे पहले दिए हुए आवेदन पत्र Download करें। 
  • उसके बाद इस आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकलवा लें। 
  • फिर इस आवेदन पत्र में जो भी जानकारी मांगी गयी है उसको ठीक प्रकार से भरें। 
  • उसके बाद इस आवेदन पत्र को सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दें। 
  • इस तरह से आपका बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 

योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर-

प्रश्न-अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है ?

उत्तर-बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ambedkar foundation.nic.in है।

प्रश्न-अंतर जाति विवाह में कितना पैसा मिलता है?

उत्तर-अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में ढाई लाख रुपये प्रदान किये जाते है। जिसमे से पहले डेढ़ लाख पहले बैंक खाते में भेजा जाता है। तथा शेष राशि 3 वर्ष के लिए Fixed Deposit कर दिया जाता है। जो कि तीन वर्ष के बाद ब्याज सहित लाभार्थी को प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न-अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?

उत्तर-अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई स्कीम है जिसका उद्देश्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है। जिससे सोसाइटी में भेदभाव छुआ छूत को समाप्त किया जा सके। इस स्कीम के आवेदन करने वाले विवाहित नवदम्पति को आर्थिक सहायता राशि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जायेगा।

 

इस आर्टिकल के माध्यम से हम ने बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी के बारे में दी गयी है। आशा करते है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर इस योजना से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते है। जनहित से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ें रहें।

 

  

 

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