खाद, बीज और कीटनाशक लाइसेंस के लिए करें ऑनलाइन आवेदन और पाएं बेहतर रोजगार- Apply Online For Seed, Fertilizer and Pesticides License In hindi

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खाद, बीज और कीटनाशक लाइसेंस के लिए करें ऑनलाइन आवेदन और पाएं बेहतर रोजगार- Apply Online For Seed, Fertilizer and Pesticides License In hindi

दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आप खाद, बीज और कीटनाशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं? ये लाइसेंस बनाने की पात्रता (Eligibilty) क्या है, ये तीनों लाईसेंस बनाने के लिए किन- किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, कौन व्यक्ति यह लाइसेंस बनवा सकता है, इन लाइसेंस की वैधता (Validity) क्या है?  खाद, बीज और कीटनाशक लाइसेंस बनावाने के लिए कितना शुल्क देना होता है? इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर आवेदन के कितने दिनों बाद आपको यह लाइसेंस मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन तीनों लाईसेंसों से जुड़ी सभी जानकारियां के बारे में-

Seed, Fertilizer and Pesticides License बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents)

  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • आधार कार्ड (Adhaar Card)
  • स्नातक की मार्कशीट (Graduate Marksheet)
  • दुकान का मानचित्र (Shop Map)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
  • दुकान किराए पर है, तो उसका किराया प्रमाणपत्र (Rent Certificate Of Shop)

लाईसेंस (License) बनाने की पात्रता (Eligibility)

खाद और कीटनाशक लाइसेंस बनाने की पात्रता (Fertilizer and Pesticides License Eligibility)-

  1. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले कोई भी व्यक्ति इन दोनों लाईसेंस के लिए आसानी से आवेदन कर सकता था, लेकिन अब Fertilizer and Pesticides License बनाने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री का होना आवश्यक है।
  2. अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो इन दोनों लाइसेंस के लिए एप्लाई नहीं कर सकते हैं।
  3. लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी है कि स्नातक की पढ़ाई के दौरान आपके पास कमिस्ट्री विषय हो या फिर आपने ग्रेजुएशन यानी बीएसीई की पढ़ाई एग्रीकल्चर में की हो।

बीज लाइसेंस (Seed License) बनाने की Eligibility-

यदि आप रोजगार की तलाश कर रहें हैं, तो आपके लिए बीज की दुकान खोलना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बीज की दुकान कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। जिसके पीछे वजह यह है कि Seed License बनाने के लिए किसी प्रकार की डिग्री का होना जरूरी नहीं होता है। जबकि खाद और कीटनाशक का लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।

बीज, खाद और कीटनाशक लाइसेंस शुल्क  (Seed, Fertilizer, Pesticides License Fees)  

खाद और कीटनाशक लाइसेंस शुल्क

खाद और कीटनाशक लाइसेंस बनाने के लिए आपको कृषि विभाग के ऑफिस में जाकर बैंक चालान के जरिए आवेदन शुल्क के रूप में 1250 रूपए जमा करने होते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहें हैं, तो आपके एकाउंट से 1250 रूपए काट लिए जाते हैं।

बीज लाइसेंस शुल्क

  • अगर आप बीज लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कृषि विभाग के कार्यलय में जाना होगा, जहां पर आपको Bank Challan द्वारा शुल्क के रूप में 1000 रूपए का भुगतान करना होता है।
  • इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहें हैं, तो खुद ही आपके खाते से 1000 रूपए का बीज लाइसेंस शुल्क काट लिया जाता है।

 

नोट– ध्यान दें जब भी आप इन लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं, तो फिर से आपको ठीक उतनी ही फीस देनी होती है, जितनी की आपने लाइसेंस बनवाते वक्त अदा की थी।

 बीज, खाद और कीटनाशक लाइसेंस की वैधता (Seed, Fertilizer, Pesticides License Validity)

बीज और खाद लाइसेंस की वैधता-

बीज और खाद लाइसेंस यानी कि Seed Fertilizer License की वैधता की बात करें, तो यह लाइसेंस केवल तीन साल तक ही वैध होते हैं। उसके बाद आप इन लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं।

कीटनाशक लाइसेंस की वैधता-

कीटनाशक लाइसेंस केवल 2 साल के लिए वैध होते हैं। उसके बाद आपका लाइसेंस खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आप चाहें, तो इस लाइसेंस को रिन्यू भी करा सकते हैं।

बीज, खाद और कीटनाशक लाइसेंस के ऐसे करें आवेदन (Apply For Seed, Fertilizer, Pesticides License)

ऑनलाइन आवेदन (Online Application )-

Step 1– यदि आप बीज, खाद और कीटनाशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने राज्य की कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

Step 2- उसके बाद लॉगिन एकाउंट बनाकर लॉगिन हो जाएं।

Step 3– जिसके बाद आपको दिए गए आवेदन पत्र को भरना है। उसमें पूछी गयी सभी डिटेल सही प्रकार से भरें और मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ दें।

Step 4– फिर फार्म सबमिट कर दें, जिसके बाद आपको एक रसीद मिलेगी, उसको प्रिंट कराकर या कहीं सेब करके रख लें। ताकि आपको भविष्य में लाइसेंस से जुड़ी कोई Enquiry करने में कोई परेशानी न हो।

Step 5– आवेदन करने के 28 या 30 दिन बाद आपको यह लाइसेंस मिल जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन (Offline Application )-

  • यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यलय जाना होगा।
  • जहां पर अधिकारी द्वारा आपको आवेदन पत्र भरने को दिया जाएगा।
  • उस फार्म में आपको पूछी गयी सारी डिटेल सही प्रकार से भरनी है।
  • और हां आप अपने साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज ले जाना न भूलें।
  • आवेदन करने के बाद आपको एक रसीस दी जाएगी, उसे संभाल कर अपने पास रख लें।

  कब मिलता है लाइसेंस

पहले लाइसेंस मिलने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब आवेदन करने के 28 से 30 दिन बाद आपको यह लाइसेंस दे दिया जाता है।

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