भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के विफल (Failed) लेन–देन को निपटाने के लिए निर्धारित समय समयावधि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का नये आदेश जारी की जानकारी अपने ऑफिसियल twitter account से दी है, जिसमे ग्राहक जो एटीएम मशीन से पैसे निकालने का प्रयास करता है, उसके खाते से पैसे डेबिट हो जाते है लेकिन ग्राहक को मिलते नही है| ऐसे ही खरीदारी करते के बाद जब ग्राहक बिल का भुगतान अपने डेबिट कार्ड से करता है तो पैसे खाते से डेबिट हो जाते है पर बिल का भुगतान नही हो पाता है, ग्राहक परेशान हो जाता है अब क्या होगा ऐसे समय में आपको डरने की जरूरत नही है|
ग्राहक की इन्ही परेशानियों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 02 सितम्बर को ट्वीटर के द्वारा ग्राहकों का पैसा समय के अंदर भुगतान करने का आदेश जारी किया| साथ ही साथ रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा कि अगर बैंक दिए गये समयावधि के अंदर ग्राहक को पैसे नही वापस करती है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा| इससे पहले, आरबीआई ने कहा था कि नकदी की कमी, अमान्य पिन या अन्य गैर-नकद निकासी जैसे मुद्दों के कारण विफल एटीएम लेन-देन को ‘मुफ्त लेन-देन’ नहीं माना जा सकता|
विफल एटीएम लेन-देन के लिए जिसमें ग्राहकों के खाते से पैसे डेबिट किये गये थे, लेकिन पैसे नही दिए गये थे, उन ग्राहकों को बैंक द्वारा 100 रूपये प्रति दिन का मुआवजा देना होगा।
जो लेन-देन तकनीकी या संचार समस्याओं के कारण विफल हो जाते है, उन्हें वैध लेन-देन नही माना जायेगा|
इससे पहले, यहां तक कि एक ग्राहक द्वारा अपनी ‘मुफ्त लेन-देन‘ की सीमा को पूरा करने के बाद भी असफल लेनदेन के लिए, बैंक उनसे शुल्क लेते थे। हालाँकि, वे पहले बताए गए कारण के कारण अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।
वे लेनदेन जो एटीएम मशीन में नकदी नहीं होने की स्थिति में विफल हो जाते हैं, उन्हें भी वैध लेनदेन नहीं माना जाएगा और इसलिए शुल्क नहीं लिया जा सकता है
वे लेनदेन जो ‘अमान्य पिन‘ की वजह या बैंकों के कारण होने वाले कई बार-बार विफल हो जाते हैं, उन्हें भी वैध लेन-देन नहीं माना जाएगा।
डेबिट कार्ड और एटीएम एक ही बैंक से होने की स्थिति में बैलेंस पूछताछ, चेक बुक अनुरोध, फंड ट्रांसफर इत्यादि जैसे लेनदेन भी चार्ज नहीं होंगे।
विफल एटीएम लेन-देन के बाद अगर अंदर बैंक वाले पैसे नही दे रहे है तो उनके खिलाफ शिकायत भारतीय रिज़र्व बैंक में कर सकते है| भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी बैंक के ग्राहकों के साथ गलत नही होने देगी| अगर आप भी विफल लेन-देन की समस्या में पड़ते है तो इसके खिलाफ शिकायत करें|
आइए देखे शिकायत करने की प्रक्रिया:
अगर आपका बैंक आपके खाते से डेबिट की गयी धनराशि को वापस नही करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते है|
शिकायत करने के लिए सबसे पहले https://cms.rbi.org.in/ पर लॉग इन करें
लॉग इन करने के बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर भारतीय रिज़र्व बैंक की मुख्य साईट पर तीन आप्शन मिलेगा file a complaint, Track your complaint, file an appeal
सबसे पहले हमको शिकायत करने के लिए file a complaint पर क्लिक करना है
File a complaint पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुलेगा, जहाँ पर लिखा होगा file a complaint with the Ombudsman against an eligible regulated entity.
इस पेज पर अपनी entity का चयन करेंगे| यहाँ पर हमारी शिकायत बैंक से जुडी है तो entity में बैंक का चयन करेंगे|
इस नये पेज पर मोबाइल नंबर अपना राज्य,जिला बैंक का नाम, शिकायत कर्ता का नाम, ईमेल आईडी भरकर next पर क्लिक करना है|
Next पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर जायेगे जहाँ पर आपकी शिकायत के बारे में सारी जानकारी पूछी जाएगी सभी विवरण को ठीक से भरने के बाद सबमिट कर देना है|
[…] […]