लिक्वर लाइसेंस Online कैसे अप्लाई करे -Liquor Licence Online Application

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Liquor licence online application

लिक्वर लाइसेंस की आवश्यकता आप को तब होती है जब आप शराब का कारोबार करते हैं या अपने कारोबार जैसे रेस्टोरेंट व होटल में एल्कोहल रखते है! आपको अपने कारोबार में एल्कोहल / शराब को जोड़ने की या फिर शराब का व्यापार करने की अनुमति तभी मिलती है जब आपके पास Liques license होता है! यह लाइसेंस स्थानीय आबकारी आयुक्त/स्थानीय आयुक्त व्यायाम से प्राप्त किया जाता है अलग-अलग राज्यों में लिक्वेर लाइसेंस लेने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है अधिकतर राज्यों में शराब के ठेकों को वितरित करने के लिए राज्य सरकार की आबकारी या एक्साइज विभाग द्वारा ई टेंडर के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। इसी विज्ञप्ति के अनुसार ही शराब का ठेका खोलने के लिए निश्चित शुल्क के साथ आवेदन करना होता है।

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यूपी में 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस का नियम खत्म कर दिया गया है यूपी की योगी सरकार ने बीयर बार को लेकर कुछ नए नियम निकाले हैं इसलिए 1 अप्रैल 2019 से बियर बार के लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना भी बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बीयर बार के लाइसेंस की जगह केवल बार लाइसेंस ही देती है। 1 अप्रैल 2019 से पहले उत्तर प्रदेश में बीयर बार की सालाना लाइसेंस फीस 2.5 लाख रुपए थी जबकि 1 अप्रैल 2019 के बाद से बार लाइसेंस के लिए यूपी सरकार को 8.80 लाख रुपए की सालाना फीस जमा करनी पड़ती हैं इसी प्रकार अलग-अलग राज्यो में लिक्वर लाइसेंस/ बीयर बार लाइसेंस व बार लाइसेंस के लिए अलग अलग नियम -कानून तथा आवेदन प्रक्रिया होती है।

लिक्वर लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज: Required Documents to Get Liquor Licence

० आवेदक का पहचान पत्र।
० आवेदक का आधार कार्ड।
० आवेदक का राशन कार्ड।
० आवेदक का बैंक खाता संख्या।
० रेस्टोरेंट का पता प्रमाण पत्र।
० अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र की एनओसी।
० नगर निगम से एनओसी ।
० कंपनी की सभी निर्देशकों की सूची ।
० नवीनतम आईटी रिटर्न की कॉपी ।

लिक्वर लाइसेंस के प्रकार: Types of Liquor License in India

शराब व्यापार, रेस्टोरेंट व होटल चलाने के लिए लिकर लाइसेंस एक महत्वपूर्ण लाइसेंस माना जाता है जिसके बिना आप किसी भी प्रकार का शराब या बियर का व्यापार नहीं कर सकते हैं अगर आप शराब का छोटे स्तर या बड़े स्तर का व्यापार कर रहे हैं तो आपको लिक्वर लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। छोटे स्तर अथवा बड़े स्तर के व्यापारियों के लिए लिक्वर लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है।

बीयर और वाइन लिक्वर लाइसेंस Difference Between a Beer & Wine License

वह रेस्टोरेंट व बार जो केवल बीयर और वाइन जैसे हल्के शराब को अपने कारोबार में जोड़ता है तो वह केवल बीयर और वाइन लिकर लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भर सकता है तथा इसके बाद वह किसी भी स्ट्रांग शराब को अपने कारोबार में नहीं जोड़ सकता।

रेस्टोरेंट शराब लाइसेंस: Liquor License for Restaurant

इस लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र उसी रेस्टोरेंट का मालिक भर सकता है जिसका रेस्टोरेंट किसी भी सोसाइटी से बाहर हो तथा उसको इस बात का ध्यान रखना होगा की शराब से निपटने वाले क्षेत्र का प्रतिशत 40% तक सीमित होनी चाहिए। इसके उपरांत वह अपने रेस्टोरेंट में किसी भी प्रकार का शराब रख सकता है।

टेवेरन लिक्वर लाइसेंस: Tavern Liquor License

यह लाइसेंस उन व्यापारियों के लिए आवश्यक होता है जो अपने कारोबार में खाद्य पदार्थों के साथ-साथ शराब को भी प्रे पेश करते हो तथा शराब के द्वारा अपने कारोबार में आधा से ज्यादा मुनाफा कमाते हो।

ब्रेवप लिक्वर लाइसेंस: Brave Liquor License

इस लाइसेंस की आवश्यकता उन लोगों को होती है जो बीयर और वाइन बनाते हैं।

What Licenses Are Needed To Start a Restaurant In India

लिकर लाइसेंस की वैधता: Liquor License Validity

 

Liquor License has a validity of 1 year from the date of issue.

शराब लाइसेंस की वैधता न्यूनतम 1 वर्ष की होती है अर्थात हर साल शराब लाइसेंस की नवीनीकरण करानी होती है हर साल शराब लाइसेंस की नवीनीकरण कराने के लिए नवीनीकरण शुल्क के साथ लाइसेंस समाप्ति के 30 दिन पहले ही कराना पड़ता है।
शराब लाइसेंस कब रद्द की जाती है-

राज्य आबकारी प्राधिकरण के पास शराब लाइसेंस को रद्द करने की अनुमति होती है शराब लाइसेंस लेने तथा शराब का व्यापार करने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं जो व्यापारी शराब लाइसेंस से जुड़े नियम और कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता ह जैसे-

० ड्राई डे पर शराब परोसी गई तो।
० शराब नबालिको को पड़ोसी गई तो।
० तथा राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गए नियमों का उल्लंघन।
शराब लाइसेंस की लागत:
० यदि आप किसी छोटे शहर में शादी, कार्यक्रम व पार्टी में शराब परोसना चाहते हैं तो आपको अस्थाई शराब लाइसेंस की आवश्यकता होती है जिसकी लागत कम से कम ₹7000 से लेकर ₹10000 तक होती है।
० अगर आप किसी भी प्रकार का शराब का व्यापार किसी राज्य स्तर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹5000 से लेकर ₹15000 तक का भुगतान करना पड़ सकता हैं।

आवेदन पत्र भरने के लिए:

लिक्वर लाइसेंस Online अप्लाई in Karnataka

http://stateexcise.kar.nic.in/citizen_charter.asp

लिक्वर लाइसेंस Online अप्लाई in Maharashtra

https://exciseservices.mahaonline.gov.in/Home/Listofservices

लिक्वर लाइसेंस Online अप्लाई in Delhi

https://delhiexcise.gov.in/DelhiExcise/pages/misc/login.jsp

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