झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के 60 साल की आयु वाले सभी लोगों को पेंशन के तौर पर वित्तीय मदद मिलेगी। इस पेंशन स्कीम के माध्यम से राज्य के समस्त असहाय बुजुर्गों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन से लाभान्वित करने का कार्य किया जायेगा। यह स्कीम असहाय बुजुर्गों के लिए संजीवनी जैसे है। व्यक्ति के शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तो वह कही से कुछ भी कार्य करके धनार्जन कर सकता है और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है एक समय के पश्चात जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो व्यक्ति के शरीर मे वो ताकत नही रहती है। झारखण्ड गवर्नमेंट द्वारा बुढ़ापे के सहारे के लिए ही पेंशन स्कीम की शुरुआत की गयी है। हर महीने स्कीम के तहत बुजुर्ग नागरिक को एक हजार रुपये की धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के द्वारा झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम एप्लीकेशन,स्थिति, पेंशन से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी के बारे में बताने वाले है। आप सब लोगों से आग्रह है इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें जिससे इस स्कीम का लाभ ठाप लोग भी प्राप्त कर सकें।
झारखंड राज्य सरकार ने वृद्धजन पेंशन स्कीम की शुरूआत राज्य के समस्त बुजुर्ग व्यक्तियों तक एवं पेंशन स्कीम को और सरल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम से जुड़ी सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा स्कीम में अप्लाई करके पेंशन योजना से प्राप्त होने वाले सभी फायदे को प्राप्त कर सकते है। इस पेंशन स्कीम में पहले की तुलना में काफी फेरबदल किया गया है। इसके पूर्व में बुजुर्ग व्यक्तियों को हर महीने पेंशन राशि के तौर पर 600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी जिसको अब प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। वृद्ध लोगों को किसी अन्य पर आश्रित न होना पड़ें इसके लिए गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम को शुरू किया गया। जिसकी सहायता से वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से सुख पूर्वक गुजारा कर सकते है।
झारखण्ड पेंशन स्कीम का उद्देश्य क्या है??
झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे निराश्रित बुजुर्गों को पेंशन स्कीम से लाभान्वित करना है जो अपनी वृद्धावस्था की वजह से जीविका चलाने में सक्षम नही है। प्रदेश में बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे है जो बढ़ती उम्र के इस पड़ाव पर जीवन में होने वाली आवश्यकताओं को पूरा नही कर सकते है। ऐसे में प्रदेश सरकार इन समस्त बुजुर्गों की सहायता करने हेतु पेंशन स्कीम की शुरुआत किया है। प्रत्येक माह वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन स्कीम के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे बुजुर्गों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति बिना किसी समस्या के आसानी से सुख पूर्वक गुजारा हो सके। BPL कैटेगरी के समस्त बुजुर्गों को झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान किया जायेगा।
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झारखण्ड पेंशन स्कीम की पात्रता एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है?
- पेंशन स्कीम में अप्लाई करने के लिए आवेदक का झारखण्ड का निवासी होना चाहिए, राज्य के निवासी ही पेंशन स्कीम में आवेदन करने के पात्र होंगे।
- 60 साल की उम्र वाले ही राज्य के रहने वाले बुजुर्गों को इस पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
- BPL कैटेगरी के बुजुर्गों ही झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम के पात्र होंगे।
- एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आवेदक के पास जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो मौजूद होने चाहिए-आवश्यक डॉक्यूमेंट निम्न है आवेदक का आधार कार्ड,इनकम सर्टिफिकेट,निवास प्रमाण पत्र,मतदाता पहचान पत्र,जन्म प्रमाण पत्र,राशन कार्ड मोबाइल नंबर, आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो, आवेदक के बैंक खाते का विवरण होना चाहिए एवं बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है।
झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
- प्रदेश के जो भी अप्लाई करने के इच्छुक लाभार्थी है वह नीचे बताये गये प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से अप्लाई कर सकते है।
- इस स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल/कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में जाकर www.jharsewa.jharkhand.gov.in टाइप करके ऑफिसियल पोर्टल को ओपन करें।
- ऑफिसियल पोर्टल ओपन करने पर एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको Register yourself के दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
- Register yourself के एप्लीकेशन फॉर्म पर लाभार्थी का नाम, ई-मेल,फोन नंबर, पासवर्ड एवं अपने राज्य का चयन करें उसके बाद Captcha Code भरें फिर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात Login करें।
- Login करने के बाद Menu Option में अप्लाई फ़ॉर सर्विसेज के भाग में व्यू सर्विस के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके कंप्यूटर की screen पर झारखण्ड सोशल सिक्योरिटी पेंशन अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब लाभार्थी के कंप्यूटर स्क्रीन पर अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट पेज ओपन होगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरें। जैसे लाभार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जन्मतिथि उम्र आदि को भरें।
- लाभार्थी से संबंधित सभी विवरण को भरने के बाद लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो और डॉक्यूमेंट की PDF file को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करें।
- सभी विवरण को भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- लाभार्थी द्वारा फिल किये गये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट अवश्य अपने पास रखें।
- इस प्रकार से झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस कैसे देखें???
- आवेदन पत्र का स्टेटस देखने के लिए लाभार्थी को पहले www.jharsewa.jharkhnad.gov.in की ऑफिसियल पोर्टल खोलें।
- ऑफिसियल पोर्टल खुलने के बाद know Status of your Application Tracking के विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर अगले पेज पर Select an Option to Track Application में Through Application Reference Number को सेलेक्ट करें संदर्भ संख्या को भरें उसके बाद Track Through के Option में Application Submission Date को भरें।
- दिए गए Captcha Code को दर्ज करें फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही एप्लीकेशन की स्टेटस रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी।
- इस तरह से आप झारखण्ड वृद्धजन पेंशन स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देख पायेंगे।
- ऐसी ही सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ें रहें।
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