मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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How to apply online for Chief Minister awas scheme
How to apply online for Chief Minister awas scheme

मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए जिनके पास रहने का स्वयं का घर नही है उनके लिए आवास देने की योजना का शुभारम्भ किया है।मध्य प्रदेश के सीएम माननीय शिवराज चौहान ने गरीब बेघर लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत किया है। इस योजना में निर्धन परिवारों को सरकार की तरफ से घर देने का कार्य करेगी। घर बनाने में आने वाले खर्च का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा।
मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज चौहान जी का संकल्प है प्रदेश के सभी गरीब बेघर को उनका अपना घर हो जहाँ गरीब लोग सम्मानपूर्वक गुजार कर सकें। सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ राज्य सभी लोगों को मुहैया कराया जायेगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कृतसंकल्पित है।
मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग इन योजनाओं का फायदा ले सकते है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ मानक निर्धारित किये गए है, उन मानकों को पूरा करने वाले राज्य से नागरिक इस योजना का फायदा लें सकतें हैं। इस योजना में अप्लाई मात्र मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही कर सकतें है, अन्य प्रदेशों के निवासी इस योजना के लिये पात्र नही होंगे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है बेघर लोगों को आवास देना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास बनाने का लिए निःशुल्क जमीन दी जायेगी, उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे से घर निर्माण का कार्य किया जायेगा।

आवास योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना में पंजीकरण करके योजना का फायदा लें सकतें है।

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आज हम आपको इस लेख में एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन कैसे करना है। कैसे इस योजना का लाभ ले सकतें है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तें है? कैसे आवेदन करना है? आदि सारी जानकारी बतायेंगे जिसको पढ़कर आप इस योजना का लाभ ले पायेंगे इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े आपको योजना से सम्बन्धित सारी जानकारी मिल जायेगी।

How to apply online for Chief Minister awas scheme

आवेदन की पात्रता-
एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित है-

  • लाभार्थी मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • लाभार्थी का स्वयं का कोई घर नही होना चाहिए।
  • लाभार्थी को अन्य किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाभ न मिला हो।
  • लाभार्थी की अपनी जमीन न हों।
  • लाभार्थी निर्धन परिवार का हो।
  • लाभार्थी के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
  • लाभार्थी का परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करता हो।
  • लाभार्थी के परिवार का कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स न देता हो।
  • लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी न करता हो।
  • लाभार्थी का नाम जहां पर वह जमीन चाहता है वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए।

 

आवेदन में लगने वाले डॉक्यूमेंट-

एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन करने में लगने वाले डॉक्यूमेंट निम्नलिखित है-

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • राशन कार्ड
  • ई-मेल आईडी
  • मोबाइल नंबर

 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन प्रकिया-

  • इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको फोन या लैपटॉप के वेब ब्राउजर में जाकर https://saara.mp.gov.in/ टाइप करके सर्च कीजिये।
  • आपके सामने विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट ओपन हो जायेगी।
    विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)मुख्य वेबसाइट कुछ इस प्रकार होगी-
    मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना-

फसल गिरदावरी-

पीएम किसान-

लघु सिंचाई संगणना-

फसल कटाई प्रयोग-

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना-

स्वामित्व योजना-

गिरदावरी निरीक्षण-

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति-

इन दिए गए विकल्प में से आपको ऑफिसियल वेबसाइट के मुख्य पेज पर दिखाई देगा, जहाँ आपको आवेदन करने के लिए “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” पर क्लिक करना होगा।

क्लिक करने के उपरांत आपके सामने योजना की पात्रता और योजना से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश दिया गया होगा उसको पढ़ें के बाद नीचे “आवेदन करें” पर क्लिक कीजिये उसके बाद एक नया पेज खुलेगा।

उस नये पेज पर तीन ऑप्शन मिलेंगे

नवीन आवेदन पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के आवेदन” के लिए पेज खुल जाएगा।

जहां पर आपको निम्न विवरण भरना होगा।

आवेदन क्रमांक (स्वतः ही ले लेगा)
Application Date (स्वतः ही ले लेगा)
1-आबादी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियत स्थल-
जिला-
तहसील-
पटवारी हल्का-
हल्का संख्या
ग्राम का नाम-
ग्राम संख्या-
2- (i) आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी-
आधार नंबर
समग्र आईडी
आवेदक का नाम प्रथम मध्य अंतिम
आवेदक के पिता/पति का नाम-
आवेदक की जन्म दिनांक
लिंग (महिला, पुरुष,ट्रांसजेंडर)
जाति
सम्बन्ध
वर्तमान निवास स्थल का पता-
मोबाइल नंबर
ई-मेल
2 (ii) (1) क्या जीवित पत्नी/पति है या नही
हां/नही
आधार नंबर
समग्र आईडी
पत्नी?पति का नाम प्रथम मध्य। अंतिम
आवेदक से संबंध
जन्म दिनांक
ई-मेल
मोबाइल नंबर
2. (ii) आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं
हां/नही

2.(ii) 3 क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी है अथवा नही, यदि है तो लाडली लक्ष्मी का विवरण-
3. आवेदक के अविवाहित पुत्र/पुत्री आदि का विवरण-

4. क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवासीय भू-खण्ड है-
हां/नही
क्या आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है-
हां/नही
क्या आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है-
हां/नही
क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है-
हां/नही
क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है-
हां/नही
क्या आवेदक का नाम 01 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है-
हां/नही
उपरोक्त कॉलम में आवेदक से सम्बन्धित सभी विवरण को सही-सही भरकर नीचे दिए गए डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर टिक करके स्थान और आवेदक का नाम भरकर
सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित पर क्लिक करते ही आपका आवेदन सबमिट हो जायेगा, फिर आपका समस्त डाटा आपकी पंचायत में भेज दिया जायेगा,जहाँ पर आपकी पात्रता की जाँच के उपरांत आपको आवास आवंटित किया जायेगा।

उम्मीद है हमारे द्वारा बतायी गयी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल गयी होगी,  अगर योजना से सम्बन्धित आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते है| आपके सवालों के जवाब हम यथाशीघ्र देंगे या आप हमे कोई सलाह देना चाहते है तो आपका स्वागत है हमे अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में लिख सकते है। अगर आपको बताई गयी जानकारी पसंद आयी हो तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों तथा नजदीकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी जरुरतमंद की मदद हो सके।

 

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