जानें हिमाचल प्रदेश सहारा योजना (Himachal Pradesh Sahara Yojana ) में आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में 

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HP Sahara Yojana in Hindi
HP Sahara Yojana in Hindi

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कई सारी योजनाओं को शुरू किया है। इन्ही योजनाओं में से अपने प्रदेश के नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए Himachal Pradesh Sahara Yojana ( हिमाचल प्रदेश सहारा योजना ) का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत जानलेवा बीमारियां जैसे- कैंसर, थैलेसीमिया, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, किडनी रोग आदि के लिए मुफ्त उपचार की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना के तहत इन रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को 3000 रूपये प्रत्येक महीने देने का भी प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल के तहत आपको हिमाचल प्रदेश सहारा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा अंत तक अवश्य पढ़ें। 

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना / Himachal Pradesh Sahara Yojana 

अपने देश में आज भी ऐसे वंचित और कमजोर वर्ग के लोग है जो अपने उपचार के करवाने के लिए पैसे की समस्या का सामना करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस स्कीम के तहत प्रदेश के गरीब लोगो को असाध्य बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे रोग से ग्रसित है जिसकी वजह से पूर्ण रूप से अक्षमता आ जाती है, तो ऐसे लोग भी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत   प्राप्त होने वाली धनराशि की मदद से लोगों को आसाध्य रोगों से लड़ने के लिए मदद मिलेगी उपचार के समय पैसे की कमी की वजह से होने वाली परेशानियां कम होगी। 

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के तहत राज्य में अपनी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से रोग के उपचार में बहुत परेशानी होती है। बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वर्ष 2019 के बजट में इस योजना की शुरुआत की गयी है। उसके बाद प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा 11 सितम्बर 2020 को हिमाचल प्रदेश सहारा योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से योजना के लाभार्थियों और योजना की मुख्य बातों का प्रचार प्रसार किया गया है। हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के पहले चरण में राज्य सरकार ने 12 संस्थानों को शामिल किया। अभी हाल में इस योजना में सम्मिलित 80% लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा चुका है। इस योजना का लाभ पाकर प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे है। 

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हिमाचल प्रदेश सहारा योजना की पात्रता की शर्तें

  • लाभार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • बीमार व्यक्ति के परिवार की सालाना आय 4 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 
  • राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले नागरिक अप्लाई करने के पात्र होंगे। 
  • गवर्नमेंट पेंशन पाने वाले नागरिक इस योजना के लिए अपात्र होंगे उनको योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा।  
  • लाभार्थी के पास बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • इस योजना का लाभ पाने के लिए आयु की कोई बाध्यता नहीं है।  

HP Sahara Yojana का लाभ पाने के लिए जरूरी दस्तावेज 

इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास नीचे बताये गए दस्तावेज का होना जरूरी है-

  • आधार कार्ड 
  • वोटर कार्ड 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • रोग के उपचार का रिकॉर्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी 
  • नयी पासपोर्ट आकार की फोटो

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना में आवेदन करने का तरीका 

योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक नागरिक दो तरह से Apply कर सकते है। आवेदन करने के दोनों तरीकों के बारे में बताया गया है। 

स्वास्थ्य विभाग ऑफिस में जाकर 

राज्य में गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति अपने नजदीक के Health Department के ऑफिस में संपर्क करके अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा कर सकते है। इसके बाद आवेदन पत्र में जो भी डिटेल्स के बारे में पूछा गया है उसको सही-सही भरें। आवेदन पत्र के साथ-साथ जरूरी दस्तावेजों को जरुर अटैच करें, और अपने सिग्नेचर करने के उपरांत संबंधित कर्मचारी के पास जमा करवा दें।  उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जाँच होने के बाद योजना का लाभार्थी बनाया जायेगा।  

  • HP Sahara Yojana की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • सर्वप्रथम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट को खोलें। 
  • उसके बाद New Window में योजना का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। 
  • फिर इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें। 
  • आवेदक एक बार इस आवेदन पत्र को अच्छे से पढ़ लें। 
  • फिर आवेदन पत्र में जो भी डिटेल्स माँगा है जैसे- नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि को सभी डिटेल्स को ठीक से भरें। 
  • उसके बाद फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करें। 
  • पूर्ण रूप से भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को अपने समीप के स्वास्थ्य विभाग में जमा कर दें। 
  • उसके बाद विभाग आपके आवेदन पत्रों का सत्यापन करेगा और सत्यापन के पश्चात लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जायेगा।  

HP Sahara Yojana से संबंधित प्रश्न-

प्रश्न- सहारा योजना क्या है?

HP Sahara Yojana राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर रोगों के उपचार के लिए राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद एवं अन्य आवश्यक मदद प्रदान की जाती है। 

प्रश्न-सहारा योजना में कितनी बीमारियों का इलाज होगा?

इस योजना का लाभार्थी बनने के पश्चात कुल 12 प्रकार की गंभीर बीमारियों का ट्रीटमेंट कराने में मदद प्रदान की जाएगी। इसके लिए सभी रोगी को 3000 रूपये की आर्थिक मदद प्रत्येक महीने प्रदान की जाएगी। 

प्रश्न-हिमाचल सहारा योजना में अन्य राज्यों के नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते है?

नहीं,  इस योजना के तहत केवल हिमाचल  प्रदेश के मूल निवासियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।  

प्रश्न-योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें?

योजना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पर Helpline Number- 0177-2629802 पर संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।    

 

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