किसानों को मिलेंगे सालाना 36,000 रूपये, ऐसे उठाये PMKMDS योजना का लाभ

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पीएम किसान मानधन योजना
पीएम किसान मानधन योजना

सरकार ने किसानों के विकास के लिए कई योजनाओं का संचालन किया है। सरकार द्वारा चलायी गयी प्रमुख योजनाओं में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 12,000 रूपये की धनराशि दी जाती है। वहीं सरकार ने किसानों के लिए एक और योजना चलायी है जिसके अंतर्गत किसान अपनी उम्र के 60 साल बाद सालाना 360,00 हजार रूपये पेंशन पा सकते है। आइये जानते है कि क्या है यह योजना और कैसे ले सकते है इस योजना का लाभ?

इस योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Scheme) है।

‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Scheme) के बारें में-

यह केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजना है। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी किसान हिस्सा ले सकता है। 60 साल पूरे होने पर किसान को सालाना 36,000 रूपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। आइये जानते है कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कर रहा है।

कैसे ले सकते है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ?

इस योजना में कोई भी छोटी जोत वाला किसान, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है वह हिस्सा ले सकता है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर की खेती की जमीन हो वह इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते है।

PM Kisan Maan Dhan Scheme की शर्तें

इस योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रूपये मासिक अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान किसान की उम्र पर निर्भर करता है। अगर कोई किसान जिसकी उम्र 18 साल है वह इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 55 रूपये या सालाना 660 रूपये जमा करना होगा। अगर किसान की उम्र 40 है तो उसे 200 रूपये महीना या सालाना 2400 रूपये जमा करना होगा।

जितना पैसा किसान जमा करेगा उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी। मसलन अगर किसान 55 रुपये मासिक जमा करता है तो सरकार भी उसके अकाउंट में 55 रूपये जमा करेगी। 60 साल की उम्र होने पर फिर किसान को 36000 रूपये तब तक दिए जायेंगे जब तक उसकी मृत्यु नही हो जाती है। 60 साल के बाद किसान को इसमें पैसा नहीं जमा करना होगा।

अगर बीच में छोड़ी योजना

अगर कोई किसान इस योजना से जुड़ता है और बीच में वह इस योजना से अलग हो जाता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके योजना को छोड़ने तक के पैसे को सरकार सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज देकर उसके पैसे उसे वापस कर देगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को आधी रकम 60 साल बाद मिलती रहेगी।

योजना के लिए कैसे कराएँ रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नक़ल की जरुरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए दो फोटो और बैंक की पासबुक की जरुरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस देने की जरुरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनीक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जायेगा।

खुद से करें रजिस्ट्रेशन

  • इस योजना के लिए किसान खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए उसे योजना की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
  • वेबसाईट पर जाने के बाद उसे लॉग इन करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी जानकारी को भरना होगा।
  • ओटीपी भरने के बाद उसके सामने एक आवेदन फ़ार्म खुलकर आयेगा।
  • इस फार्म में व्यक्तिगत विवरण और बैंक का विवरण भरकर आपको सबमिट करना होगा।
  • सबमिट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

 

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