हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

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How to register HP shagun scheme
How to register HP shagun scheme

साथियों अपने देश में बहुत सी लड़कियां ऐसी है जिनकी आर्थिक दशा बहुत खराब है जिसकी वजह से उन बेचारी लड़कियों की शादी नही हो पाती है। ऐसी आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए गवर्नमेंट द्वारा अलग-अलग तरह की स्कीम चलायी जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए ऐसी ही एक स्कीम हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा चलायी जा रही है। जिसका नाम हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम है। इस स्कीम कर द्वारा राज्य की आर्थिक रूप से असमर्थ एवं निर्धन लड़कियो को आर्थिक सहायता रूप से देने के लिए सरकार ने इस स्कीम के रूप में एक नई पहल की है।

आज हम अपने लेख में इस स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी आप सबको बतायेंगे। इस लेख में स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इससे लाभ क्या होगा? इस स्कीम की पात्रता की शर्तें क्या है? पंजीकरण के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते है? एवं स्कीम में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? आदि सभी प्रोसेस से जुड़ी जानकारी आपको इस लेख में देने वाले है,योजना से जुड़ी जानकारी के लिए इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य पढ़ें।

इस स्कीम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर द्वारा की गई है। इस स्कीम के द्वारा राज्य से गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए 31000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इस स्कीम की शुरुआत एक अप्रैल 2021 से हिमाचल प्रदेश में की गई। इस स्कीम की घोषणा नये बजट को पेश करते समय की गई थी। हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम का फायदा लेने के लिए लड़की के माता-पिता द्वारा या लड़की के अनाथ होने की दशा में लड़की द्वारा खुद से बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा या बालिका शरण स्थल अध्यक्ष द्वारा प्राप्त एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जायेगा। इस स्कीम के तहत स्कीम का लाभ प्रदान करने का अनुमोदन जनपद के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

इस स्कीम के तहत आवेदन शादी के 2 माह पूर्व या 6 माह के अंदर किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का भुगतान लाभार्थी के आवेदन को अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद योजना की धनराशि लाभार्थी के बैंक एकाउंट में भेज दी जाएगी। इस स्कीम के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पचास करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम का फायदा निर्धन परिवार की लड़कियो उस स्थिति में भी दिया जायेगा यदि वे राज्य के बाहर शादी करती है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

योजना का उद्देश्य

शगुन स्कीम का प्रमुख उद्देश्य निर्धन गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना। जिससे निर्धन  माता-पिता अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट की इस योजना के द्वारा प्रदेश की लड़कियां स्वावलंबी एवं सशक्त बनेगी एवं उनका जीवन जीने के तरीके में भी परिवर्तन आयेगा। इस स्कीम की घोषणा प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इस स्कीम के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी को अनुदान के रूप में दी जायेगी। इस स्कीम की धनराशि लड़की के माता-पिता को प्रदान की जाती है। लड़की के अनाथ होने की दशा में लड़की स्वयं इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है एवं लड़की द्वारा स्वयं इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह स्कीम महिला सशक्तिकरण की दिशा में नजीर साबित होगी।

पात्रता की शर्तें-

  • लाभार्थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हो।
  • इस स्कीम के तहत फायदा पाने के लिए लडके की आयु 21 वर्ष एवं लडकी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी का नाम ई-डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्टर्ड होना चाहिये।
  • लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए।
  • इस स्कीम के तहत विधवा महिला भी लाभ पाने की पात्र है।

आवश्यक डॉक्यूमेंट– 

  • आवेदक का सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के पासपोर्ट आकार की फोटो।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • आवेदक BPL राशन कार्ड 

ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस-

  • हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले Himachal Pradesh e-district की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें

  • ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
  • नये पेज पर सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर आपके सामने New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर नया पेज ओपन होगा इस नए पेज पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पते का विवरण, संपर्क का विवरण दर्ज करें। नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, राज्य का नाम, आदि।
  • अपना व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • फिर register वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर उसके बाद सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन के पर क्लिक करें।
  • फिर अपनी ID & Password  तथा Captcha Code को भरें।

  • फिर अपना User type का select करें।
  • फिर Submit के option पर क्लिक करें।
  • फिर हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम अप्लाई Here के option पर क्लिक करें।
  • उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें।
  • फिर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें।
  • डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद Submit के option पर क्लिक करें।
  • इस तरह से आपका हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम में अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

अप्लाई करने का Offline प्रोसेस-

  • शगुन योजना में अप्लाई करने के लिए सर्वप्रथम अपने पास के किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर जायें।
  • आंगनबाड़ी केन्द्र से शगुन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लें।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी जानकारी (नाम, सम्पर्क नम्बर,ई-मेल आईडी) आदि को सही-सही भरकर आवश्यक डॉक्यूमेंट को संलग्न करके जमा एप्लीकेशन फॉर्म को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रेषित करें।
  • इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम में ऑफलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

यह भी पढ़ें-मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन स्कीम ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस

एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करने का प्रोसेस-

  • हिमाचल शगुन स्कीम में अप्लाई करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते है तो सबसे पहले आपको e-district पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस नये पेज पर Track Application के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • फिर Service को Select करें।
  • फिर अपनी आवेदन संख्या को भरें।
  • फिर Search के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • Search पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेटस रिपोर्ट खुल जायेगी।

सिटीजन लॉगिन करने का तरीका-

  • सर्वप्रथम e-district की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • लॉगिन के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज पर सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर एक नया पेज ओपन हो जायेगा।
  • इस नए पेज पर User type को सेलेक्ट करें फिर User ID, Password एवं Captcha Code को भरें।
  • फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इस तरह से सिटीजन लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। 

 इस लेख में हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी को बताया गया है अगर आपका इस स्कीम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते है। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देंगे। सभी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।

 

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