किसी भी कारोबार को खोलने से पहले व्यापारी को अपने कर्मचारी तथा ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक होता है इसीलिए रेस्टोरेंट , होटल तथा अन्य किसी भी प्रकार के कारोबार में सभी अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है! Fire safety licence (अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र) रेस्टोरेंट्स तथा होटल्स खोलने के लिए तो अनिवार्य होता है साथ ही आपको अन्य कई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी fire safety licence की जरूरत पड़ती है! राज्य में नागरिक निकाय से ट्रेड लाइसेंस या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी फायर लाइसेंस की आवश्यकता है।
अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र एक अधिकारी दस्तावेज है जो निर्दिष्ट अग्नि-सुरक्षा मानकों के साथ उपकरण या उत्पादों के अनुरूपता की पुष्टि करता हैं।
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) राज्य के अग्निशमन विभाग के द्वारा प्राप्त किया जाता है अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए सभी सुरक्षा उपकरण होने के बाद, आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निरीक्षण के लिए आमंत्रित करना होगा तथा उसके दौरान ही एनओसी प्राप्त किया जाता हैं अथवा राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है निरीक्षण में लाइसेंस जारी होने पे आमतौर पर 15 -30 दिन लगते हैं।
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) परियोजना में सभी अग्नि सुरक्षा कार्यों के पूर्ण होने के बाद ही इसका आवेदन पत्र जारी किया जाता है इसके नियमों का अनुपालन ना करना अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध है और कारोबारी या मालिक अदालत की कार्रवाई के लिए उत्तरदाई है
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की लागत:
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बड़े-बड़े इमारत, मकान, रेस्टोरेंट्स, होटल, कारखाने तथा अन्य कारोबार के लिए अनिवार्य होने के कारण वर्तमान में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
फायर सेफ्टी लाइसेंस कैसे रद्द होते हैं:
अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र राज्य के अग्निशमन विभाग से प्राप्त किया जाता है तथा फायर सेफ्टी लाइसेंस लेने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के साथ-साथ अग्नि से बचाव के लिए ट्रेनिंग भी करना अनिवार्य होता है जो रेस्टोरेंट व होटल अग्नि सुरक्षा उपकरण अपने कारोबार में नहीं रखते हैं या अग्नि सुरक्षा के नियम का उल्लंघन करते हैं उस रेस्टोरेंट व होटल के अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाता है तथा साथ ही रेस्टोरेंट व होटल को भी बंद कर दिया जाता हैं।
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें:
फायर सेफ्टी लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य सरकार की वेबसाइट पर भरा जा सकता है ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए
http://upfireservice.gov.in/upfire/user/login