एमपी प्रसूति सहायता योजना में करें ऑनलाइन पंजीकरण

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MP Maternity Assistance Scheme
MP Maternity Assistance Scheme

गर्भवती स्त्रियों के लिए गवर्नमेंट उनके हेल्थ एवं अच्छी देखभाल के  लिए तमाम अनेक योजनाओ को शुरू करती रहती है।  ऐसी ही एक स्कीम गर्भवती स्त्रियों  हेतु  शुरू की गयी है जिसक नाम एमपी प्रसूति सहायता स्कीम नाम है। इस स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गयी। 18 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकेंगी। इस स्कीम के तहत प्रदेश में रहने वाली गर्भवती जिनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है। उन महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर 16000 रूपये प्रदान किये जायेंगे।

यह आर्थिक मदद की धनराशि लाभार्थी महिला को दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। प्राप्त धनराशि के आधार पर गर्भवती महिला गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव के समय अस्पताल जाकर अपने हेल्थ की जाँच आराम से करा सकें एवं डॉक्टर से सही सलाह लेकर उचित पोषण एवं आहार ले सके, जिससे गर्भावस्था के समय गर्भवती को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़ें। अगर आप ही सरकार की इस योजना का लाभ पाना चाहते है तो इसके लिए आपको हेल्थ सेंटर व परिवार कल्याण विभाग में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।  

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ पाने की इच्छुक महिला को हम अपने इस लेख में उनको इस प्रसूति योजना से सम्बन्धित आवश्यक बातों को जैसे- प्रसूति योजना का उद्देश्य, लाभ, योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तथा आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में इस लेख बताने वाले है योजना से जुडी सभी जरुरी बातों के बारे में जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। 

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प्रसूति योजना क्या है? 

एमपी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत फैमली में रहने वाली गर्भवती स्त्री को गवर्नमेंट द्वारा प्रसव के समय आर्थिक मदद के लिए धनराशि प्रदान करेगी जो की लाभार्थी महिला के सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। इसके लिए लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना जरूरी है जो कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। इस स्कीम से प्राप्त होनी वाली धनराशि लाभार्थी को 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। जिसमे प्रथम किस्त की राशि चार हजार रूपये और द्वितीय किस्त बारह हजार रूपये की होगी।इस स्कीम के तहत लाभार्थी महिला को गवर्नमेंट आर्थिक की धनराशि के अलावा महिला के प्रसव होने के तीन माह पूर्व से उनकी मजदूरी का आधा वेतन भी प्रदान की जाएगी और साथ में एक हजार रूपये की धनराशि श्रमिक महिला की चेकअप एवं हेल्थ सर्विस के लिए प्रदान की जाएगी। 

Prasuti Sahayata yojana का उद्देश्य क्या है?

मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की इस स्कीम का लक्ष्य प्रदेश में जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए बीपीएल श्रेणी के लोगो के फैमिली को श्रमिक गर्भवती स्त्रियों को आर्थिक रूप से गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद की धनराशि को प्रदान करना है क्योकि ऐसे परिवार के लोग अपनी आर्थिक दशा अच्छी न होने और पैसे न होने की वजह से अपने परिवार की महिलाओ का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते है और श्रमिक महिलाऐं गर्भवस्था के दौरान मजदूरी  करने में समर्थ नहीं होती है।  जिसकी वजह से कई बार महिलाओ को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है इन महिलाओ की इस समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने प्रसूति सहायता स्कीम द्वारा  इन लोगों की परेशानियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके द्वारा गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त धनराशि से श्रमिक महिलाएं हॉस्पिटल जाकर अपना एवं गर्भ में पल रहे बच्चे का चेकअप करा सकें एवं डॉक्टर से परामर्श लेकर अपनी देखभाल कर सकें जिससे प्रसव के दौरान उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ें।   

डिलीवरी के 16000 कैसे मिलते हैं?

  • इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट गरीब परिवार व श्रमिक लोगो के लिए 16000 रूपये की आर्थिक मदद दो किस्तों में गर्भवती महिलाओं को देती है।  
  • इस स्कीम की प्रथम किस्त गर्भवती महिला को चार हजार रूपये प्रदान किये जायेंगे। यह प्रथम किस्त गर्भवती महिला को तब प्रदान की जाएगी जब प्रसव होने के तीन माह पूर्व गर्भावस्था के समय महिला डॉक्टर्स एवं एएनएम आशा के द्वारा प्रसव की चार बार जाँच करायी जाएगी। 
  • इस स्कीम के तहत द्वितीय किस्त गर्भवती महिला को बारह हजार रूपये प्रदान किये जायेंगे। यह वित्तीय मदद की धनराशि महिला को तब प्राप्त होगी जब महिला का प्रसव हो जायेगा और उसके उपरांत नवजात शिशु को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए बीसीजी, ओपीवी , एचईपीबी की वैक्सीन लगने के बाद प्राप्त होगी।  

इस योजना के लाभ क्या है?

एमपी प्रसूति सहायता स्कीम का लाभ ऐसे गरीब फैमली के लोगो को जो कृषि श्रमिक, सिलाई का काम करने वाली महिला, छोटे कृषक की पत्नी, धूप अगरबत्ती निर्माण का काम करने वाली महिला, फर्नीचर बनाने वाले, जूता निर्माण का काम करने वाले, माचिस निर्माण का कार्य करने वाले, आदि लोगो के घरों की गर्भवती महिलाएं इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकती है।   

  • इस  स्कीम से सम्बंधित जानकारी पाना चाहते है तो हमारे द्वारा बतायी गयी जानकरी को ध्यान पूर्वक पढ़ें
  • गर्भवती को गवर्नमेंट द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर 16000 रूपये प्रदान की जाएगी।  यह धनराशि  दो किस्तों में प्रदान की जाती है।  
  • प्रसूति योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाती है।  
  • इस स्कीम के तहत ग्रामीण एवं शहरी इलाके में रहने वाली महिलाएं दोनों इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। 
  • जो महिला दैनिक श्रमिक का कार्य करती है गर्भवती होने के कारण मजदूरी नहीं कर पाती है उनको प्रदेश सरकार उनको दैनिक मजदूरी का आधा वेतन प्रसव के तीन माह पूर्व प्रदान करेगी।  
  • प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत गर्भवती महिआ डॉक्टर से सलाह लेकर अपना और अपने बच्चे की हेल्थ की देखभाल कर सकेगी।  
  • जो भी महिलाएं जननी सुरक्षा का लाभ पाने वाली है वो महिलाएं भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है।  
  • इस स्कीम में केवल मध्य प्रदेश की श्रमिक और गरीब फैमली की स्त्रियां ही कर सकती है।  
  • यह स्कीम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली स्त्रियों के लिए सही पोषण की व्यवस्था प्रदान करेगी।  

पात्रता की शर्तें क्या है? 

  • अगर आप प्रसूति सहायता स्कीम में आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना के लिए  क्या पात्रता का निर्धारण किया गया है उसके बारे में जानकारी होना बेहद जरुरी है।  
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, गर्भवती महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।  
  • रजिस्टर्ड असंगठित मजदूर  महिलाएँ भी इस स्कीम के लिए पात्र मानी जाएगी।  
  • लाभार्थी महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।  
  • लाभार्थी महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो।  

महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास नीचे बताये गए डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है। 
  • आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, बैंक खाता पासबुक, पंजीकृत मोबाइल नंबर, बैंक अकॉउंट आईएफएससी कोड, मतदाता पहचान पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक रजिस्ट्रेशन कार्ड, शिशु जन्म प्रमाण पत्र, गर्भवस्था प्रमाण पत्र आदि

प्रसूति सहायता स्कीम आवेदन कैसे करें? 

  • प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर या फिर परिवार कल्याण विभाग  में जायें।  
  • हेल्थ सेण्टर पर जाते समय योजना के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको अपने साथ लेकर जाएँ। 
  • वहां ऑफिस में प्रसूति सहायता योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर ले।  
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म मांगी गयी सभी जानकारी जैसे- आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, गर्भावस्था की तिथि आदि को भरें।  
  • उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जरुरी डॉक्यूमेंट की छायाप्रति को संलग्न कर दें।  
  • सारी जानकारी को भरने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को एक बारे जरूर चेक कर लें। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो उसको सही कर लें।  
  • फिर उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को उसी कार्यालय में अधिकारी के पास जाकर जमा कर दें।  
  • फिर अधिकारी के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जायेगा उसके बाद ही आपको इस स्कीम का लाभ प्रदान किया जायेगा।  

 

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