पायें मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना का लाभ, जानें आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में। 

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Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana
Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana

मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana Application Form | मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत Online Application Form कैसे भरें? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता की शर्तें एवं योजना का लाभ के बारे में जाने

छत्तीसगढ़ सरकार कृषकों की आमदनी को बढ़ाने के लिए एवं रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 17 दिसंबर 2022 को गौरव दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश में वृक्षों के व्यवसायिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana को शुरू करने की घोषणा की है।  Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के माध्यम से निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करके लकड़ी आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का मानना है कि प्रदेश को समृद्ध बनाने हेतु वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। प्रदेश के रहने वाले अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करें यह प्रदेश के लोगों और पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है इसलिए राज्य के कृषकों के साथ-साथ मिलकर इस सपने को साकार करने हेतु इस योजना की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों आज के अपने इस लेख के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से जुड़ी जानकारी के बारे में बताने वाले है योजना से जुड़ी सभी जानकारी को विस्तारपूर्वक जानने के लिए लेख को पूरा अंत तक जरूर पढ़ें। आइये जानते है योजना के बारें में..

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मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना-भूपेश बघेल सरकार के 4 वर्ष पूरे होने की खुशी में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के सुअवसर पर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana को शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 5 वर्ष के अंदर 2 लाख एकड़ निजी जमीन पर इमारती और औषधिय लकड़ी का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत निजी स्वामित्व वाली जमीन पर वृक्षारोपण करने हेतु कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जायेगा। साथ ही साथ कृषकों को 3 साल तक प्रत्येक 10 एकड़ 10000 रुपये बोनस प्रदान किया जायेगा। इस योजना से कृषकों की आमदनी एवं रोजगार में वृद्धि होगी। Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana के अंतर्गत वृक्ष तैयार होने पर कृषकों को के वृक्षों की लकड़ी तथा वृक्ष की छाल आदि को विक्रय करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के मुख्य बिंदु-

स्कीम का नाम- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना

किसके द्वारा शुरू की गई- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के करकमलों से

योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है-छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी

योजना का किस उद्देश्य के लिए आरम्भ की गई है- निजी स्वामित्व वाली जमीन पर वृक्षारोपण एवं स्वरोजगार के अवसर को प्रोत्साहन देने के लिए।

योजना के लाभ-50 प्रतिशत अनुदान और प्रत्येक एक 10000 रुपये का बोनस

ऑफिसियल वेबसाइट- http://www.cgforest.com/ 

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा का लक्ष्य-

छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी द्वारा Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करना जिससे लकड़ी पर आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों की इनकम को बढ़ाना, स्वरोजगार के मौके को बढ़ाना एवं वनों पर लकड़ी के लिए निर्भरता को कम करना है। इस योजना के द्वारा किसानों को वृक्ष लगाने के खातिर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। कृषकों द्वारा निजी भूमि पर उत्पादित वृक्षो की लकड़ी एवं वृक्षों की छाल को प्रदेश सरकार एवं वन विभाग द्वारा देश के बाहर निर्यात के लिए कंपनियों के साथ साझेदारी करके कृषकों से MoU किया जायेगा।जिससे प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। एवं प्रदेश में हरियाली से पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री वृक्षा संपदा योजना के फायदे एवं विशेषताएं-

  • प्रदेश के नागरिकों को निजी स्वामित्व वाली जमीन पर उद्योगों के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने हेतु Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana को आरम्भ किया गया है।
  • इस स्कीम के तहत प्रदेश के नागरिकों को लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। जिससे राज्य के किसानों को वृक्षों से आमदनी प्राप्त हो सकेगी।
  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के द्वारा लकड़ी से जुड़े व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • कृषकों द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत निजी स्वामित्व वाली जमीन पर वृक्षारोपण हेतु गवर्नमेंट द्वारा कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा कृषकों को 3 साल तक प्रत्येक एकड़ 10 हजार रुपये बोनस के रूप में प्रदान किया जायेगा।
  • इस स्कीम के सफल रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये बजट का निर्धारित किया गया है।
  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 5 वर्ष के अन्दर 2 लाख एकड़ निजी स्वामित्व वाली भूमि पर इमारती लकड़ी, औषधीय पेड़ तैयार करने लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • अब निजी स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि के रूप में लगाये हुए वृक्षों की कटाई को स्वयं करा सकते है किसी अन्य से परमिशन लेने की कोई जरूरत नही होगी ।
  • इस योजना के से प्रदेश में स्वरोजगार के मौके प्राप्त होंगे .
  • प्रदेश के कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।
  • Mukhyamantri Vriksha Sampada Yojana के अंतर्गत वृक्षों के बड़े होने पर लकड़ी आदि विक्रय की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
  • इस स्कीम के शुरू हो जाने से न केवल वृक्षों, हरियाली में समृद्धि होगी बल्कि प्रदेश के निवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

 मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना पात्रता की शर्तें-

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी छत्तीसगढ़ का मूलनिवासी होना चाहिए
  • इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए सभी श्रेणी के लाभार्थी पात्र होंगे।
  • लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज-

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास नीचे बताये गये दस्तावेज का होना आवश्यक है
  • आधार कार्ड. निवास प्रमाण पत्र, बैंक एकाउंट डिटेल्स, भूमि के कागजात,पासपोर्ट आकार की फोटो तथा लाभार्थी का मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया-

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम लाभार्थी को अपने समीप के वनविभाग के ऑफिस में जाना होगा
  • वन विभाग के ऑफिस के सम्बन्धित ऑफिसर से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म पाने के पश्चात फॉर्म में जो भी जानकारी के बारे में पूछा गया है उसको सही सही भरें।
  • समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सभी प्रोसेस को पूर्ण करने के उपरांत इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिर उसी ऑफिस में जाकर जमा कर देना है जहाँ से इसको प्राप्त किया था।
  • इस तरह से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगी।

उम्मीद करतें है हमारे इस लेख के द्वारा आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गयी होगी। हमारा लेख अच्छा लगे तो लाइक कीजिये तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिये जिससे वो लोग भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

 

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