हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया

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How to register CM Samriddhi scheme
How to register CM Samriddhi scheme

हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम की शुरुआत प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के कर कमलों द्वारा प्रदेश की जनता को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए किया है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को वार्षिक छः हजार रुपये की वित्तीय सहायता स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जायेगी। हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वार्षिक छः हजार रुपये की सोशल सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बीमा और पेंशन के रूप में दी जायेगी। साथियों अपने इस लेख में आप सबको इस स्कीम से सम्बन्धित समस्त जानकारी जैसे- स्कीम का फायदा पाने के लिए पात्रता की शर्त क्या है? स्कीम में अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है?? आदि सभी जानकारी के बारे में इस लेख में बताने वाले है जानकारी के बारे में जानने के लिए लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।

इस स्कीम के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को छः हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक महीने पांच सौ रुपये क़िस्त के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के जो भी इच्छुक आवेदक इस स्कीम का फायदा लेना चाहते है तो उनके फैमिली की सालाना आय 1 एक लाख अस्सी हजार रुपये से ज्यादा नही होना चाहिए, अगर आवेदक का परिवार खेती से जुड़ा है अर्थात आवेदक की जीविका और उसका धनार्जन का स्रोत खेती ही है तो इस दशा में आवेदक के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नही होनी चाहिए। तभी आवेदक हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम का फायदा ले सकते है। इस स्कीम के तहत पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम किसान मानधन योजना, पीएम फसल बीमा योजना को इससे जोड़ा गया है।

कोविड-19 संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा कई तरह की स्कीम शुरू की जा रही है साथ ही जो पहले से स्कीम चालू है उनमें बदलाव भी किया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम में बदलाव किया है एवं सभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनकी सालाना आय एक लाख अस्सी हजार या उससे कम है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है अगर उनकी मौत होती है तो उनको मुआवजा दिया जायेगा।

अगर 1 मार्च से 31 मई 2021 के मध्य कोविड-19 की वजह से मृत्यु होती है तो मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये मुआवजे के रुप में प्रदान किया जायेगा। यदि मृत्यु 31 मई 2021 के बाद स्वाभाविक मृत्यु तब भी प्रदेश सरकार की तरफ से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।

मुआवजा पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है-

हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम के तहत मुआवजे की राशि पाने के लिए 15 मई 2021 रजिस्ट्रेशन करा सकते है। यह रजिस्ट्रेशन लाभार्थी स्वयं भी ऑफिसियल वेबसाइट के द्वारा कर सकते है या फिर जन सेवा केंद्र से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

 सीएम समृद्धि स्कीम-

हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी जल्दी में ही MBPSY scheme के तहत रजिस्टर्ड फैमिली को DBT सेवा के द्वारा दो किस्तों में धनराशि भेजी गयी| तीसरी किस्त मार्च में 2022 में प्रदान की जायेगी| इस स्कीम के तहत आने वाले सभी लोगों को आर्थिक सहायता एवं सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराना है|   

सीएम समृद्धि स्कीम के फायदे-

हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष के पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की अवस्था में तीन हजार रूपये प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में मिलेगी।  

पात्र उम्र में मिनिमम एक फैमिली के मेंबर हेतु पेंशन स्कीम के ऑप्शन को प्रयोग किया जाना चाहिए। 

आवश्यक डॉक्यूमेंट एवं पात्रता की शर्तें-

  • अप्लाई करने की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
  • आवेदक के फैमिली की सालाना आय एक लाख अस्सी हजार या इससे कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी हरियाणा का रहने वाला हो।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक का पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक का सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो होनी चाहिए।

ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस-

  • इच्छुक आवेदक नीचे बताई जा रही प्रक्रिया को फॉलो करके अप्लाई कर सकते है एवं स्कीम का फायदा ले सकते है।
  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को एमएमपीसवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस पेज पर ऑपरेटर लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक कीजिए।
  • क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा।
  • फिर इस पेज पर अपनी CSC ID भरें।
  • उसके बाद Next पर क्लिक करें।
  • उसके बाद फिर अपना पासवर्ड भरना होगा उसके बाद साइन इन पर क्लिक करें।
  • साइन इन पर क्लिक करने के बाद ऑफिसियल पोर्टल में साइन इन हो जाएगा।
  • फिर आप इस स्कीम में अप्लाई स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस नये पेज पर एक ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा- DO YOU HAVE FAMILY ID अगर कोई आईडी है तो YES पर क्लिक कीजिये अगर नही है तो NO पर क्लिक कीजिए।
  • YES वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फैमली आईडी भरनी होगी।
  • फैमली आईडी भरने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
  • जब आपको फैमली आईडी ओपन हो जाएगी तो उसमें आपको मकान नंबर, जिला विकास खण्ड, एड्रेस आदि को भरना होगा।
  • मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद submit कर देना है।
  • यदि आपको अपने फैमली का ब्यौरा देखना है तो उस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद यदि आपकी फैमली आईडी नही है तो फैमली आईडी का फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • इस आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को भरें और सेव वाले बटन पर क्लिक करके आपके द्वारा भरे गये विवरण को सुरक्षित कर दें।
  •  आपको परिवार के सदस्यों के अनुसार जानकारी भरनी होगी जिसका आवेदन पत्र नीचे उपलब्ध होगा।
  • फिर धनराशि के ऑप्शन को सेलेक्ट करें फिर save पर क्लिक करके आवेदन पत्र को सुरक्षित कर देना है।
  •  उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र छपकर आ जायेगा।
  • आवेदन पत्र का Print Out निकालकर इसको Upload करें।
  • Upload करने के उपरांत फ़ाइल का चयन करके Final Submit कर दें।
  • उसके उपरांत Final Print Out निकाल लें।

यह भी पढ़ें-हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस-

  • सबसे पहले अपने किसी जनसेवा केंद्र पर जाये।
  • जनसेवा केंद्र पर इस स्कीम से जुड़े सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को देना होगा।
  • उसके बाद जनसेवा केंद्र में सीएम समृद्धि स्कीम का एप्लीकेशन फॉर्म भराना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को सही-सही भरने के बाद जनसेवा केंद्र से आपको एक सन्दर्भ संख्या प्राप्त होगी।
  • इस संदर्भ संख्या को सहेजकर रखना होगा।
  • इसी संदर्भ संख्या से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की status check किया जायेगा।

एप्लीकेशन स्टेटस देखने का तरीका-

  • सबसे पहले आवेदक को हरियाणा सीएम समृद्धि स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेटस के उपलब्ध लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद फिर से एक नया पेज ओपेन होगा। जिसमें आवेदन संदर्भ संख्या एवं कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • फिर इसके बाद application status  बटन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही एप्लीकेशन का स्टेटस आपके सामने होगा।

हमने अपने इस लेख में योजना से सम्बंधित सभी जानकारी को बताया है अगर आपको किसी भी तरह की समस्या या आपका कोई प्रश्न है तो हमे कमेंट बॉक्स में लिख सकते है हमारे द्वारा आपकी समस्या के समाधान यथाशीघ्र किया जायेगा। सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ें रहें।

 

  

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