जानें हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन प्रक्रिया के बारे में / Haryana Inter Caste Marriage Yojana Application Form 

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Haryana Inter Caste Marriage Yojana Application Form in Hindi
Haryana Inter Caste Marriage Yojana Application Form in Hindi

 

Haryana Inter Caste Marriage Yojana हमारे समाज में हो रहे जातिवाद, छुआ छूत को समाप्त करने की एक कोशिश है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार समाज में वर्ण / जाति  व्यवस्था के नाम पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना चाहती है। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल को ढाई लाख रूपये की धनराशि पुरस्कार के तौर पर देने का फैसला लिया किया गया है। इस पहल से न केवल शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि आर्थिक सहायता भी हो जायेगी। इस योजना के तहत अगर कोई सामान्य वर्ग का किसी अनुसूचित जाति / जनजाति के लड़के या लड़की से शादी करता है तो उनको यह धनराशि प्रोत्साहन के तौर पर प्रदान की जाएगी। हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ पाने के लिए विवाह की तिथि से तीन वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है। 

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है जिससे समाज में सामान्य और अनुसूचित के नाम पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके। जैसे कि आप सभी लोग इस बात से बखूबी परिचित है कि समाज में आज भी छुआ-छूत की गंभीर समस्या बनी हुई है इस वजह से लोगों के मध्य आपसी प्रेम और भाई चारा समाप्त होता जा रहा है। प्रदेश में शांति व्यवस्था तथा आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे समाज में सभी लोग प्रेमपूर्वक मिलजुलकर रहे इन्ही लक्ष्य के साथ हरियाणा प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ढाई लाख रूपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करने का फैसला किया है। यह धनराशि पति पत्नी के जॉइंट अकाउंट में प्रदान की जाएगी। यह रकम शादी के 3 वर्ष के बाद ही अकाउंट से निकाल सकते है। इस योजना से दम्पति को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। 

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अंतरजातीय विवाह के फायदे

  • हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी यह योजना समाज की भलाई की दिशा में उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले फायदे निम्न प्रकार है- 
  • इस अंतरजातीय विवाह योजना के तहत राज्य में होने वाले शादी के युगल को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 
  • हरियाणा सरकार समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय जोड़ों की सहायता करने का निर्णय लिया गया है। 
  • राज्य में जितने भी अंतरजातीय विवाह होंगे उसके लिए उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 
  • अंतरजातीय विवाह करने के बाद पति पत्नी को ढाई लाख रूपये की आर्थिक मदद प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की जाएगी। 
  • इस योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि पति पत्नी के जॉइंट अकाउंट में प्रदान की जाएगी। जिसको तीन वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है। 
  • इस योजना के द्वारा अंतरजातीय विवाह करने को बढ़ावा मिलेगा और समाज में फैला भेदभाव कम होगा। 
  • इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से पति पत्नी को सामजिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।  

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता की शर्तें

  • इस योजना के तहत शादी करने वाले युगल को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता की शर्तों को करने के बाद ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ  पाने के इच्छुक है तो पात्रता की शर्तों को जरूर पढ़ें।
  • लाभार्थी जोड़ा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • इस योजना के तहत लड़के और लड़की दोनों में से एक सामान्य और दूसरा अनुसूचित/ अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए अर्थात पति और पत्नी में से एक सामान्य श्रेणी का होना चाहिए और दूसरा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।  
  • इस योजना के तहत विवाह करने वाले युगल का पहला विवाह होना चाहिए अन्यथा की दशा में इस योजना का कोई लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा।  
  • यह विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए।  
  • इस योजना के तहत विवाह करने वाले लड़के और लड़की की उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।  

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ पाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड 
  • ड्राइविंग लाइसेंस 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्टआकार की फोटो 
  • घोषणा पत्र 
  • शपथ पत्र 
  • विवाह प्रमाण पत्र 
  • जॉइंट अकाउंट की पासपोर्ट की फोटो कॉपी 
  • मोबाइल नंबर 

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने का तरीका

  • आवेदक को सबसे पहले हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किये सरल पोर्टल के ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें। 
  • फिर आपके सामने ऑफिसियल पोर्टल का Home Page खुलेगा। 
  • इस  Page पर Sign In Here का विकल्प दिखाई देगा। 
  • इस Home Page पर Sign In Here के नीचे New User? Register Here के Option पर क्लिक करें।  
  • उसके बाद एक Pop up Window खुलेगी जहां पर आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, तथा राज्य का नाम दर्ज करना होगा और एक नया पासवर्ड भी बनाना होगा। 
  • फिर उसके बाद एक Captcha Code भरकर Submit पर क्लिक करें।  
  • उसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर कर ईमेल पर OTP प्राप्त होगा। 
  • उस OTP को दर्ज करके अपने पंजीकरण को वेरीफाई करें। 
  • वेरीफाई होने के उपरांत आपकी सरल आईडी बन जाएगी। उसके बाद आप इस आईडी की मदद से Login कर सकते है। 
  • उसके बाद पुन: Home Page पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।  
  • लॉगिन के बाद Left Side Apply For Services पर क्लिक करें। 
  • फिर सामने View All Available Services का विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक करें सारी योजनाओं की सूची खुल जाएगी। 
  • फिर आपको जिस योजना के लिए Apply करना है उसको Type करके Search करें। 
  • उसके बाद Next Page पर Family ID डालें। 
  • अगर आप अपनी Family ID भूल गए है तो दुसरे विकल्प पर क्लिक करके अपनी Family ID को पुन: Recover कर सकते है। 
  • Family ID भरने के बाद Click Here to Fetch Family Data पर क्लिक करें।  
  • उसके उपरांत Record का मिलाना होगा और आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।  
  • उसके बाद Drop Down Menu से सदस्य की डिटेल्स को भर सकते है। 
  • उसके बाद Send OTP पर क्लिक करें। 
  • वेरीफाई होने के बाद फॉर्म खुल जायेगा।  
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स के बारे में जानकारी माँगा है उसको भरें। 
  • जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको संलग्न करें। 
  • इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।    

साथियों हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना से संबंधित जानकारी के बारे में बताया गया है योजना से जुडी अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेन्ट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते है हम आपके प्रश्न का जवाब यथाशीघ्र देने की कोशिश करेंगे ऐसे ही योजनाओ के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।  

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