जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शादी करने के बाद शादी प्रमाण पत्र बनाया जाता है। यह सर्टिफिकेट काफी महत्तवपूर्ण भी होता है। इसका उपयोग पासपोर्ट बनवाने समेत कई कामों में किया जाता है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से शादी प्रमाण पत्र से जुड़ी कुछ बाते बताएंगे। जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट क्या है, कैसे आप ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते है। इसे बनावने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
विवाहित प्रमाण पत्र क्या होता है?
हिंदू विवाह पंजीकरण नियम, 1973 के तहत सभी शादियां पंजीकृत की जाती हैं। विवाह का पंजीकरण करने पर एक विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता ,है जो पति-पत्नी के बीच के रिश्ते को साबित करता है। धार्मिक विवाह और विशेष विवाह अधिनियमों के अनुसार, जिला विवाह पंजीयक द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- विवाह पंजीकरण आवेदन पत्र
- निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
- वर और वधू का आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र या मार्क शीट
- एड्रेस प्रूफ – राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट
- पता प्रमाण – आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र
- जोड़े के 6 फोटो (दूल्हा-दुल्हन की संयुक्त फोटो)
- शादी का कार्ड (शादी का निमंत्रण पत्र)
- साक्षी फोटोग्राफ – दो गवाह (उनका आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड)
विवाहित प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- यूपी मैरिज रेजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले आवेदक को यूपी सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा।
- उसके बाद आवेदक को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेश विभाग के होमपेज पर दिए गए विवाह पंजीकरण विकल्प के अंतर्गत दिए गए आवेदन करें के ऑपशन को दबाना है।
- क्लिक करते ही यूपी विवाह पंजीकरण के साथ एक नया टैब खुल जाएगा।
- अब पति और पत्नी का आधार नंबर OTP के जरिए वेरीफाई किया जाएगा।
- इसके बाद आवेदक के सामने एक टैब खुलेगा, जो कि यूपी विवाह ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा।
- आवेदक को इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी निजी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरनी है। भरने के बाद सबमिट का विकल्प दबा दें।
- फॉर्म भरने के बाद भरी गयी सारी डिटेल को एक बार बारीके से जांच लें। फिर आप फाइनल लॉक कर दें। जिसके बाद आपसे सामने भुगतान का विकल्प आएगा। आपको यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 50 रूपए का भुगतान करना है। इसके बाद आपका विवाह प्रमाण पत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी।
- आपको मेरिज सर्टिफिकेट के प्रिंट ऑउट का आवेदन नंबर और जरूरी दस्तावेज लेकर अपने क्षेत्र की तहसील में जाना है। वहां जाकर आपको उनका वेरिफिकेशन करवाना है।
- आवेदन करने के कुछ समय बाद ही आपका आवेदन पत्र बनकर आ जाएगा।
यदि आपको किसी प्रकार की सरकारी योजना के लिए कोई आवेदन करना है, तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। आशा करते है कि आपको बताए गए इन आसान चरणों से आवेदन करने में सहायता मिली होगी।




















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