जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। साथ ही पूरे देश में करीब 2 लाख 39 हजार ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं, जिनका प्रतिनिधित्व प्रधान द्वारा किया जाता है। आज इस लेख के माध्यम से आपको राम पंचायत संबंधी कुछ महत्तवपूर्ण जानकारियां देने जा रहें हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन से कार्य आते है, ग्राम प्रधान के कार्य कौन से होते हैं, यदि आपकी ग्राम पंचायत में नियुक्त किया गया ग्राम प्रधान सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं?
क्या है ग्राम पंचायत और उसका प्रधान
भारत में आज भी गांव या कस्बों में पंचायती राज प्रणाली है। इसके अंतर्गत गांव या छोटे कस्बों के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं होती। इन सभाओं का प्रतिनिधित्व एक ही व्यक्ति करता है, जिसे संरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायतों का निर्माण कई सारी प्रदाशिक चुनाव क्षेत्रों को मिलाकर किया जाता है। इन सभाओं/पंचायतों का प्रतिनिधित्व केवल ग्राम प्रधान ही करता है, जिसके कार्यकाल की अवधि पांच साल तक होती है।
ग्राम पंचायत कार्यों की लिस्ट
ग्राम पंचायत के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं, जिन पर नजर रखने का काम सरपंच का होता है। जैसे-
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य
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महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य
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पशुधन विकास संबंधी कार्य
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ग्राम विकास संबंधी कार्य
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राजकीय नलकूपों की मरम्मत संबंधी कार्य
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कृषि विकास संबंधी कार्य
ग्राम प्रधान कार्यों की लिस्ट
- ग्राम प्रधान का कार्य होता है कि वह ग्रामीणों के लिए शुरू की गयी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करे। साथ ही योजनाओं से जुड़ी सारी जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं।
- ग्राम प्रधान के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सभी कार्य आते हैं, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, दूध के उद्योग आदि। इन सभी कार्यों पर ग्राम प्रधान अपनी नजर बनाए रखता है।
- इसके अलावा वह पेयजल की व्यवस्था, सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि से संबंधित कार्य की भी देखरेख करता है।
- वह पंचायत क्षेत्र से जुड़े लोगों यानी ग्रामीणों की परेशानियों को हल करता है।
- इसके अलावा वह पंचायत क्षेत्रों में हो रहे कामों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों पर भी नजर रखता है।
ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया
यदि ग्राम प्रधान अपने दायित्वों का निर्वाहन सही प्रकार ने करे, तो आप समय से पूर्व उसको प्रधान पद से हटा सकते हैं इसके लिए आपको-
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पहले आपको लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को देनी होती है, जिस पर ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के साइन होने चाहिए।
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इस लिखित सूचना में प्रधान को पद से हटाने के सभी कारणों का विवरण होता है।
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हस्ताक्षर करने वाले पंचायत के सदस्यों में से किन्ही तीन सदस्यों का जिला पंचायत राज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है।
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लिखित पत्र मिलने के बाद 30 दिन के अंदर ही जिला पंचायत राज अधिकारी गांव में एक बैठक बुलाता है।इस बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले ही दे दी जाती है। बैठक में मौजूद वोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रधान और उपप्रधान को पद से हटाया जा सकता है।
यदि आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है, तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, आशा करते है कि आपको इन आसान चरणों से आपकी समस्या को सुलझाने में सहायता मिली होगी।
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